• 03/03/2023

ऋचा जोगी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार

ऋचा जोगी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार
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छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने ऋचा जोगी की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में ऋचा जोगी के खिलाफ मुंगेली के कोतवाली थाना में कई धाराओं के तहत अपराध दर्ज है।

ऋचा जोगी के खिलाफ पुलिस ने 16 नवंबर साल 2022 में सामाजिक पारिस्थितिक प्रमाणीकरण अधिनियम 2013 की धारा 10 और आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था। मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए ऋचा जोगी ने 23 नवंबर 2022 को मुंगेली की जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद ऋचा जोगी ने हाईकोर्ट में अपील की थी।

अपनी याचिका में ऋचा जोगी ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को राजनीति से प्रेरित बताया था। उन्होंने कहा था कि मामले में उनके आदिवासी होने के मूल दस्तावेजों को दरकिनार कर दिया गया है। मामले में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य शासन से केस डायरी तलब की थी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ऋचा जोगी की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।

हम सबको सूली पर लटका दिया होता-  अमित जोगी

अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार होने के बाद अमित जोगी ने ट्वीट कर संविधान और न्यायपालिका के प्रति अपनी आस्था जताई है। अमित जोगी ने ट्वीट कर कहा, “पहले मेरे स्वर्गीय पिता जी और फिर मेरे और मेरी पत्नी ऋचा को प्रताड़ित करने में बीजेपी-कांग्रेस,दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है क्योंकि उन्हें मालूम है कि छत्तीसगढ़ में दोनों को अगर कोई बेनक़ाब कर सकता है तो केवल और केवल “जोगी”। उनका बस चलता तो हम सब को कब से सूली पर लटका दिया होता।किंतु छत्तीसगढ़ के लोगों के अपार प्यार और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा रखी मज़बूत संवैधानिक और न्यायपालिका की व्यवस्था ने हमेशा सूर्य कवच बनकर हमारी रक्षा की है और आगे भी करता रहेगा। सत्यमेव जयते।”

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