- 09/04/2024
जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल ! हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, जमानत वाली याचिका खारिज
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये याचिका जमानत याचिका नहीं है, बल्कि गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। जब भी किसी आरोपी को सरकारी गवाह बनाया जाता है, तो वे न्यायिक अधिकारी का काम होता है न कि जांच एजेंसी ईडी का।
कोर्ट ने कहा कि किसने किस पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए पैसा दिया ये कोर्ट को तय नहीं करना है। हाईकोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बांड के रूप में किसने किस पार्टी को पैसा दिया ये कोर्ट को विचार नहीं करना है। केजरीवाल चाहें तो गवाहों का क्रास-एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ये ट्रायल का मामला है और ये हाईकोर्ट का मामला नहीं है। बता दें कि केजरीवाल ने 23 मार्च को गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका लगाई थी। इस पर 3 अप्रैल को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कानून से बंधा है कोर्ट
कोर्ट ने आगे कहा कि मार्च से ही केजरीवाल समन को नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी चुनाव को ध्यान में रखकर की गई है। कोर्ट कानून से बंधा है, न कि राजनीति से। जज संविधान से बंधे होते हैं। न्यायपालिका का काम कानून की व्याख्या करना है और इसमें वो किसी का पक्ष नहीं लेती है, वो राजनीतिक में नहीं पड़ती है।
21 मार्च से हिरासत में केजरीवाल
बता दें कि केजरीवाल ने 23 मार्च को गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका लगाई थी। इस पर 3 अप्रैल को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले एक अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। तब से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं, उन्हें 9 दिन हो गए हैं।