• 14/08/2024

हत्यारे को सजा-ए-मौत…कोर्ट ने कहा – फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए…जब तक आरोपी की मौत न हो जाए

हत्यारे को सजा-ए-मौत…कोर्ट ने कहा – फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए…जब तक आरोपी की मौत न हो जाए

Follow us on Google News

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चरित्र शंका पर पत्नी और 3 मासूम बच्चों की हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने मौत की सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश के त्रिपाठी ने फैसले में लिखा है कि अभियुक्त के गले में फांसी का फंदा डालकर तब तक लटकाया जाए, जब तक उसकी मौत न हो जाए।

 

 

दरअसल, मामला मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम हिर्री का है। हिर्री निवासी उमेंद्र केंवट की शादी सुक्रिता केंवट से वर्ष 2017 में हुई थी। उनकी दो बेटियां व एक बेटा थे। तीन बच्चे होने के बाद भी उमेंद्र पत्नी के चरित्र पर शंका करते हुए मारपीट करता था। 1 जनवरी 2024 की रात इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ और उमेंद्र ने रस्सी से गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी। उसके बाद कमरे में सो रहे तीनों बच्चों की हत्या कर दी। दशम अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश के. त्रिपाठी ने आरोपी उमेंद्र केंवट को धारा 302 के अंतर्गत चार हत्याओं के अपराध के लिए फांसी की सजा और 10 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।