• 24/08/2024

कर्मचारी पेंशन पर बड़ी खबर: मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को दी मंजूरी, जानें क्या है UPS

कर्मचारी पेंशन पर बड़ी खबर: मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को दी मंजूरी, जानें क्या है UPS

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केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की एक बड़ी मांग को मान लिया है। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। यह नई पेंशन योजना की जगह लेगी। सरकार ने नई पेंशन स्कीम में सुधार को लेकर डॉ सोमनाथ कमेटी का गठन  किया था। इस कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

आज शनिवार 24 अगस्त को मोदी कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आ रही है। नौकरी के बाद मिलने वाली पेंशन को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लाया जा रहा है।

OPS की निकाली काट

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “विपक्ष सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर राजनीति करता रहा है। दुनिया भर के देशों में क्या स्कीम है उनको देखने के बाद तमाम लोगों से चर्चा करने के बाद इस कमेटी (डॉ सोमनाथ कमेटी) ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सुझाव दिया। कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपनी मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों की तरफ से एश्योर्ड अमाउंट की मांग किया जा रही थी।”

यूपीएस की जानकारी देते हुए वैष्णव ने कहा, “पेंशनधारियों को 50 प्रतिशत एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी। रिटायरमेंट के पहले के 12 महीना का एवरेज बेसिक पे का 50 प्रतिशत होगा। ये पेंशन 25 साल की सर्विस करने के बाद ही मिलेगी। एनपीएस की जगह अब सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानि UPS ला रही है। सरकार ने OPS की काट निकाली है।”

UPS क्या है समझिए

सरकार यूपीएस (UPS) को 1 अप्रैल 2025 से लागू करने जा रही है। इस पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी अगर 10 साल बाद नौकरी छोड़ देता है तो उसे 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। वहीं कर्मचारी 25 साल की नौकरी पूरी कर लेता है तो उसे पूरी पेंशन दी जाएगी।

अगर किसी पेंशनभोगी को मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60 फीसदी पेंशन मिलेगी।

किसी कर्मचारी ने अगर 25 साल की नौकरी पूरी कर ली है तो रिटायरमेंट के पहले आखरी 12 महीने के बेसिक पे का कम से कम 50 फीसदी उसे पेंशन के रूप में मिलेगा।

न्यू पेंशन स्कीम (NPS) वालों को यूपीएस (UPS) में जाने का ऑप्शन मिलेगा। सरकार इसके लिए एरियर का भुगतान करेगी। 2004 में जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा।