• 04/06/2025

राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार, जानें क्या है मामला

राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार, जानें क्या है मामला

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने लखनऊ की एक अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन यह स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों के अधीन है और इसमें भारतीय सेना के लिए अपमानजनक बयान देने की छूट शामिल नहीं है।

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा उनकी उस टिप्पणी के लिए दायर किया गया था, जिसमें उन्होंने राजस्थान में 2022 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, “लोग भारत जोड़ो यात्रा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बारे में सवाल पूछेंगे, लेकिन चीन द्वारा 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने, 20 सैनिकों को मारने और अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की पिटाई करने के बारे में कोई सवाल नहीं पूछेंगे। भारतीय मीडिया भी इस पर चुप है। क्या यह सच नहीं है? देश यह सब देख रहा है।”

इस बयान के बाद सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने मानहानि की शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल ने बार-बार अपमानजनक ढंग से कहा कि चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रही है। लखनऊ की ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में राहुल को समन जारी किया था, जिसे रद्द करने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

राहुल गांधी ने याचिका में तर्क दिया कि शिकायतकर्ता भारतीय सेना का अधिकारी नहीं है, इसलिए वह पीड़ित व्यक्ति नहीं हो सकता। हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 199(1) के तहत अपराध से प्रभावित कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता, जो बीआरओ के सेवानिवृत्त निदेशक और कर्नल के समकक्ष हैं, इस मामले में पीड़ित व्यक्ति माने जा सकते हैं।

हाईकोर्ट के इस फैसले ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को बरकरार रखा है।