- 25/07/2025
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बी.फार्मा और उच्च डिग्रीधारी भी कर सकेंगे फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के लिए आवेदन

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट ग्रेड-2 की भर्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा 30 जून 2025 को जारी फार्मासिस्ट ग्रेड-2 भर्ती विज्ञापन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत प्रदान की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (सीजी व्यापम) को तत्काल निर्देश जारी कर बी.फार्मा और उससे उच्च डिग्री धारक अभ्यर्थियों को भी आवेदन पोर्टल पर आवेदन करने की अनुमति दी जाए।
याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन में केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी (डी.फार्मा) धारकों को ही पात्र माना गया था। इस विज्ञापन में बी.फार्मा और उससे उच्च डिग्री धारक अभ्यर्थियों, जो फार्मेसी काउंसिल में विधिवत पंजीकृत हैं, को आवेदन करने से वंचित कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने इस भेदभावपूर्ण प्रावधान को चुनौती देते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की थी, क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2025 को शाम 5 बजे तक थी।
हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सुनवाई की और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि सीजी व्यापम को बी.फार्मा और उच्च डिग्री धारकों के लिए आवेदन पोर्टल को खोलने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाने के आदेश दिए। साथ ही, कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि इस आदेश की जानकारी सीजी व्यापम सहित सभी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई जाए और आवेदन पोर्टल में किए गए परिवर्तनों का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए।
इस मामले में याचिकाकर्ताओं का पक्ष अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने प्रस्तुत किया, जबकि राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन. भारत ने पक्ष रखा। यह फैसला बी.फार्मा और उच्च डिग्री धारक अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे उन्हें भी फार्मासिस्ट ग्रेड-2 की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलेगा।