• 07/08/2025

खाद्य विभाग की होटलों में दबिश, मिठाईयों-नमकीने के लिए सैंपल, 30 से ज्यादा को दिया नोटिस

खाद्य विभाग की होटलों में दबिश, मिठाईयों-नमकीने के लिए सैंपल, 30 से ज्यादा को दिया नोटिस

आगामी रक्षाबंधन पर्व और बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए, छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (जीपीएम) जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए “बने खाबो-बने रहिबो” सघन जांच एवं जागरूकता अभियान चलाया। 4 से 6 अगस्त 2025 तक चले इस अभियान में जिले के होटलों, मिठाई दुकानों, ढाबों और स्ट्रीट फूड वेंडरों की गहन जांच की गई। मिठाइयों और नमकीन के दर्जनों सैंपल एकत्र किए गए, जबकि स्वच्छता में लापरवाही और अखबारी/प्रिंटेड पेपर के उपयोग पर 12 से अधिक दुकानदारों को नोटिस जारी कर सख्त चेतावनी दी गई।

अभियान का उद्देश्य और कार्यवाही

खाद्य जनित बीमारियों और संक्रमण से बचाव के लिए शुरू किए गए इस अभियान का नेतृत्व वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी नीलम ठाकुर ने किया। नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन दीपक अग्रवाल और अभिहित अधिकारी ऋचा चंद्राकर के मार्गदर्शन में जिले के तीनों ब्लॉकों—गौरेला, पेंड्रा और मरवाही—में सघन निरीक्षण किया गया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (एफएसएसएआई) के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

जांच के दौरान जिले के प्रमुख खाद्य प्रतिष्ठानों, जैसे विपुल स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, देवा होटल, कृष्णा स्वीट्स, करणी जोधपुर मिष्ठान भंडार, कान्हा स्वीट्स, जैन स्वीट्स, मानव मंदिर, श्रीनाथ स्वीट्स, स्वीट इंडिया, प्रयागराज मिर्जापुर चटोरी सेंटर और गुप्ता होटल से मिठाइयों और नमकीन के सैंपल लिए गए। इनमें खोवा जलेबी, पेड़ा, खोवा लड्डू, रसगुल्ला, सोनपापड़ी, दूध बर्फी, नारियल बर्फी, चम-चम, मिल्क केक, काजू कतली, सोन केक, गुझिया, खजूर रोल, आलू मसाला, सेव, दालमोठ, खुला मिक्सचर और मगज लड्डू जैसे खाद्य पदार्थ शामिल थे। सभी सैंपल गुणवत्ता जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

स्वच्छता में लापरवाही पर नोटिस और चेतावनी

अभियान के दौरान 30 से अधिक स्ट्रीट फूड वेंडरों, होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट्स की जांच की गई। कई प्रतिष्ठानों में स्वच्छता मानकों का उल्लंघन पाया गया, जैसे:

  • अखबारी या प्रिंटेड पेपर का उपयोग खाद्य सामग्री परोसने में।
  • कर्मचारियों और संचालकों द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन न करना।
  • रसोई और खाद्य सामग्री के भंडारण में अस्वच्छता।
  • बासी खाद्य पदार्थों का उपयोग और अनुचित हैंडलिंग।

इन कमियों के लिए 12 से अधिक दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी नीलम ठाकुर ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा, “खाद्य सामग्री परोसने में अखबार या प्रिंटेड पेपर का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। स्वच्छता और सुरक्षित खाद्य हैंडलिंग के मानकों का पालन अनिवार्य है। दोबारा ऐसी लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसेंस निलंबन तक शामिल हो सकता है।”

जागरूकता पर जोर

“बने खाबो-बने रहिबो” अभियान का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के प्रति जनजागरूकता फैलाना है। नीलम ठाकुर ने बताया कि इस अभियान के जरिए खाद्य कारोबारियों को एफएसएसएआई के दिशा-निर्देशों, जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता, रसोई की सफाई, खाद्य हैंडलिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही, आम जनता को स्वच्छ और सुरक्षित खानपान की आदतें अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

रक्षाबंधन के लिए विशेष सतर्कता

रक्षाबंधन जैसे त्योहारों के दौरान मिठाइयों और नमकीन की मांग बढ़ने के कारण मिलावट और अस्वच्छता का खतरा बढ़ जाता है। इस अभियान के तहत जिले के खाद्य प्रतिष्ठानों को सख्ती से निर्देश दिए गए हैं कि वे ताजा और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री ही बेचें। विभाग ने आम जनता से भी अपील की है कि वे मिलावटी और अस्वच्छ खाद्य पदार्थों से सावधान रहें और किसी भी अनियमितता की शिकायत तुरंत खाद्य एवं औषधि प्रशासन को करें।