- 13/10/2024
परिवहन विभाग ने फिक्स किया बसों का किराया, संचालकों की नहीं चलेगी अब मनमानी, किस प्रकार होगा किराया.. पढ़िए पूरी खबर


छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने सभी बसों का किराया फिक्स कर दिया है। बस संचालक अधिक किराया न वसूल सकें, इसके लिए सभी बस स्टैंड और चौक-चौराहों पर किराया सूची लगाई जा रही है। यात्रियों से अधिक किराया लेने की शिकायत पर परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा।
यात्री बसों में बुजुर्गों का सफर आसान करने सरकारी स्तर पर उन्हें फ्री पास की सुविधा दी जा रही है। ये सुविधा 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए है। ये बुजुर्ग अपने किसी परिचारक यानी सहयोगी के साथ बसों में बिना किराया दिए सफर कर सकते हैं। इनके लिए आरटीओ विभाग की ओर से फ्री पास का प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है।
दरअसल, छत्तीसगढ़ राजपत्र में राज्य परिवहन प्राधिकार और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को भाड़ा निर्धारण के संबंध में निर्देश जारी किया है। राजपत्र में यह भी दिया गया है कि कितनी दूरी में सवारी से किस प्रकार की बस के लिए कितना किराया लेना है। बस संचालक सवारी से मनमाना किराया ले रहे थे। विभाग किराया सूची के साथ ही पोस्टर भी लगा रहा है। इसे पढ़कर लोग यह जान सकेंगे कि उन्हें कितने किलोमीटर के सफर के लिए कितना किराया देना होगा।
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इस प्रकार होगा किराया
अगर कोई व्यक्ति साधारण बस में सफर कर रहा है तो उसे पहले 5 किलोमीटर के लिए 7.50 पैसे किराया देना होगा। उसके बाद हर एक किलोमीटर के पीछे उसका किराया 1.25 रुपए बढ़ेगा। अगर व्यक्ति को 10 किलोमीटर का सफर करना है तो उसे 13.75 रुपए यानि 14-15 रुपए देना होगा।
रात के समय साधारण बस का किराया 10 प्रतिशत बढ़ जाएगा। डीलक्स सेवा की बात की जाए तो इस बस से सफर करने के लिए पहले 5 किलोमीटर के सफर के लिए 7.50 रुपए और उसके बाद हर एक किलोमीटर के पीछे 1.63 रुपए चार्ज लिया जाएगा।
रात के समय इसका चार्ज प्रति किलोमीटर 1.75 रुपए जोड़ा जाएगा।अगर कोई व्यक्ति डीलक्स स्लीपर कोच से सफर करता है तो उसे स्लीपर सीट के लिए 5 किलोमीटर का 7.50 रुपए और उसके बाद हर एक किलोमीटर का 1.94 रुपए चार्ज लिया जाएगा। इसी बस में बैठने वाली सीट के लिए 5 किलोमीटर 7.50 रुपए के बाद हर एक किलोमीटर के लिए 1.63 रुपए चार्ज लिया जाएगा।