• 17/01/2024

Breaking: छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवाओं को लेकर सरकार का बढ़ा फैसला, पढ़िए साय कैबिनेट के फैसले

Breaking: छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवाओं को लेकर सरकार का बढ़ा फैसला, पढ़िए साय कैबिनेट के फैसले

Follow us on Google News

विष्णुदेव साय कैबिनेट की आज बुधवार को मंत्रालय में अहम बैठक हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के युवाओं को सरकारी नौकरी में उम्र में 5 वर्ष की छूट को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को कोर्ट से वापसी के लिए मंत्रिपरिषद की उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए

1. मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के शिक्षित बेेरोजगारों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट की अवधि को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसम्बर 2028 तक मिलेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई, पांच वर्ष की छूट अवधि को 01 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2028 तक अर्थात् पांच वर्ष तक बढ़ाए जाने एवं अन्य विशेष वर्गाें के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट को यथावत रखते हुए सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष यथावत निर्धारित रहेगी। यह छूट गृह (पुलिस) विभाग के लिए लागू नहीं होगी।

छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला पुलिस आरक्षण संवर्ग में भर्ती के लिए वर्ष 2018 में 2259 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। इसके पश्चात लगभग 5 वर्ष उपरांत दिनांक 04/10/2023 को जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के 5967 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। ऑनलाईन आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिपरिषद द्वारा पुरूष अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

2. मंत्रिपरिषद की बैठक में विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की माननीय न्यायालयों से वापसी के लिए नवीन मंत्रिपरिषद की उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।