• 26/02/2024

Gyanvapi case: मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, व्यास जी तहखाने में जारी रहेगी पूजा

Gyanvapi case: मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, व्यास जी तहखाने में जारी रहेगी पूजा
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उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए वाराणसी जिला अदालत के 31 जनवरी के आदेश को सही करार दिया। जिला अदालत ने हिन्दुओं के पक्ष में फैसला सुनाया था। जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने 15 फरवरी को दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।

आपको बता दें कि 31 जनवरी को हिंदू पक्ष को वाराणसी के जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति दी थी। इसके बाद से हिन्दू पक्ष ने ज्ञानवापी के व्यासजी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू कर दिया था। इसी मामले में वाराणसी कोर्ट के आदेश को मुस्लिम पक्ष की तरफ से अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाइकोर्ट में चुनौती दी थी।

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