• 04/04/2024

ACB की बड़ी कार्रवाई, डेढ़ लाख की रिश्वत लेते अधिकारी रंगे हाथों गिरफ्तार, ग्रामीण से पैसा लेते पटवारी भी पकड़ाया

ACB की बड़ी कार्रवाई, डेढ़ लाख की रिश्वत लेते अधिकारी रंगे हाथों गिरफ्तार, ग्रामीण से पैसा लेते पटवारी भी पकड़ाया
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एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने अलग-अलग कार्रवाई करते हुए गुरूवार को दो रिश्वतखोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी ने पहली कार्रवाई करते हुए खैरागढ़ जिले के छुईखदान में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग के एसडीओ राजेश मड़ावे को 1.5 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के मुताबिक डायनामिक कंस्ट्रक्शन जबलपुर के प्रोपराइटर प्रवीण तिवारी को छुईखदान में पीएचई के जल जीवन मिशन के तहत पाइपिंग एवं टैंक निर्माण का ठेका मिला था। फर्म ने एक साल पूरा होने के पहले ही काम पूरा कर लिया था। इस कार्य का 40 लाख का भुगतान होना था।

भुगतान के लिए डायनामिक कंस्ट्रक्शन जबलपुर के प्रोपराइटर प्रवीण तिवारी ने पीएचई के एसडीओ राजेश मड़ावी से संपर्क किया। एसडीओ ने उनसे कुल राशि का 12 प्रतिशत यानि की 5.40 लाख रुपये की रिश्वत मांगी। जिसके बाद प्रोपराइटर ने एसीबी से संपर्क किया।

गुरूवार 4 अप्रैल को पहली किश्त के रुप में 1.5 लाख रुपये लेने एसडीओ ने प्रोपराइटर प्रवीण तिवारी को अपने पीएचई दफ्तर बुलाया। जैसे ही एसडीओ राजेश मड़ावी ने रिश्वत की रकम ली वैसे ही एसीबी की टीम ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथों गिरफ्तार

वहीं दूसरा मामला सूरजपुर जिले का है। यहां पदस्थ एक पटवारी को एसीबी की टीम ने 3 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पटवारी ने जमीन का नामांतरण करने के एवज में ग्रामीण से 5 हजार रुपये की डिमांड की थी। ग्रामीण पटवारी से 2 हजार रुपये की रिश्वत पहले ही ले चुका था। बाकी के बचे हुए 3 हजार रुपये लने के लिए उसने ग्रामीण को सूरजपुर स्टेट बैंक के प्रांगण में बुलाया था। जहां एसीबी की टीम ने आरोपी पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

बताया जा रहा है कि रामानुजनगर विकासखंड स्थित ग्राम गोविंदपुर में रहने वाले सुनील कुमार सिंह के माता-पिता की मौत हो गई थी। 2 एकड़ की पैतृक भूमि उनकी मां के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। सुनील साहू ने पटवारी रामगोपाल साहू से जमीन के नामांतरण के लिए संपर्क किया। जिसके एवज में पटवारी ने उनसे 10 रुपये की डिमांड की थी।

दोनों ही मामलों में एसीबी ने आरोपियों के खिलाफ धारा-7 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के तहत गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया। जहां न्यायालय ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है।

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