- 10/07/2024
सजा: 4 पुलिसकर्मी गुरुद्वारे में करेंगे जूता पॉलिश और बर्तन साफ, इस मामले में मिली 7 दिन की सजा
सिख समाज के ड्राइवर के बाल खींचकर मारपीट के मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों को सिख समाज ने गुरुद्वारा में सेवा करने का दंड सुनाया है। इन पुलिस कर्मियों को 7 दिन तक गुरुद्वारे में बर्तन साफ करने के साथ ही जूते पॉलिश करना पड़ेगा। 8 जून को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सिख समाज के एक ड्राइवर बहादुर सिंह से 4 सिपाहियों ने मारपीट की थी। इस दौरान उनकी पगड़ी खुल कर नीचे गिर गई थी।
मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र में स्थित अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड का है। 8 जून को चार सिपाहियों ने एक सिख युवक की पगड़ी गिराकर उसके बाल खींचकर मारपीट की गई थी। जिसके बाद पीड़ित युवक ने मामले की जानकारी सिख समाज को दी।
सिख समाज ने मामले को धार्मिक अपमान बताते हुए रायपुर एसएसपी के साथ ही गृहमंत्री से भी शिकायत की थी। समाज ने चारों सिपाहियों के खिलाफ धारा 295 ए के तहत जुर्म दर्ज करने की मांग की थी। मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद रायपुर एसएसपी ने सिपाही सुरेंद्र सिंह सेंगर, चंद्रभान सिंह भदौरिया, रविंद्र सिंह राजपूत और दानेश्वर साहू को सस्पेंड कर दिया था।
वहीं मारपीट करने वाले सिपाहियों ने तेलीबांधा स्थित गरुद्वारा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सामने माथा टेका और समाज से अपनी गलती की माफी मांगी। मामले में सिख समाज ने दोबारा किसी सिखा का धार्मिक अपमान नहीं करने की चेतावनी देते हुए 7 दिनों तक गुरुद्वारे में आने वाली संगत के जूतों को पॉलिश करने और बर्तन साफ करने की सजा सुनाई है।