- 24/07/2024
एंटी पेपर लीक बिल पास, आरोपियों को 10 साल की जेल, 1 करोड़ तक लगेगा जुर्माना
बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में एंटी पेपर लीक बिल (Anti paper leak bill) लाया गया है। जो सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। हालांकि इस दौरान विपक्ष की तरफ से सदन में जमकर हंगामा किया गया। विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट भी किया, लेकिन कानून पास हो गया। आपको बता दें कि इस कानून के तहत पेपर लीक के दोषी को तीन से 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। यह कानून बिहार सरकार की तरफ से होने वाली सभी परीक्षाओं में लागू होगा।
नीट पेपर लीक के बाद देशभर में विरोध के स्वर उठने लगे थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने भी सख्त कानून लागू किया, तो वही बिहार राज्य ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। बुधवार को विधानसभा में कानून के लिए विधेयक पास कराया गया।
संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 सदन में पेश किया, जिसे पास कर दिया गया। हालांकि विपक्ष की तरफ से सदन का बहिष्कार किया गया, लेकिन फिर भी बिल पास हो गया।
एंटी पेपर लीक कानून के अनुसार पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने के बाद शख्स को 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
वहीं, दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने पर अपराधी को 3-5 साल की जेल होगी और दस लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही अगर परीक्षा में गड़बड़ी मामले में किसी संस्थान का नाम सामने आता है तो उस संस्थान से परीक्षा का पूरा खर्चा वसूला जाएगा।