- 06/06/2025
FIR: विराट कोहली के खिलाफ शिकायत, RCB और KSCA पर तीसरी FIR दर्ज, बेंगलुरु भगदड़ मामला


बेंगलुरु के कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता एच. एम. वेंकटेश ने शिकायत दर्ज की है। यह शिकायत 4 जून को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की IPL 2025 जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ से जुड़ी है, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि वेंकटेश की शिकायत को पहले से दर्ज क्राइम नंबर 123/2025 के तहत जांच में शामिल किया जाएगा।
पुलिस ने क्या कहा?
पुलिस ने आधिकारिक पत्र में कहा, “आपकी शिकायत प्राप्त हुई है। इस घटना के संबंध में क्राइम नंबर 123/2025 के तहत मामला पहले ही दर्ज है और जांच जारी है। आपकी शिकायत की भी जांच इसी प्रक्रिया के तहत होगी।” पुलिस ने आश्वासन दिया कि जांच निष्पक्ष होगी, हालांकि शिकायत में कोहली पर लगाए गए विशिष्ट आरोपों का विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है।
तीसरी FIR और भगदड़ की वजह
इस मामले में तीसरी FIR कॉलेज छात्र सी. वेणु की शिकायत पर दर्ज की गई, जो भगदड़ में घायल हुआ था। वेणु ने आरोप लगाया कि RCB, इवेंट आयोजक DNA एंटरटेनमेंट, और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) ने भीड़ प्रबंधन में लापरवाही बरती। गेट नंबर 6 पर बैरिकेड गिरने से उनके पैर में गंभीर चोट आई। वेणु ने दावा किया कि RCB की सोशल मीडिया पोस्ट में बिना टिकट प्रवेश की भ्रामक जानकारी दी गई, जिससे हजारों प्रशंसक जुट गए।
DNA और RCB के अधिकारियों पर कार्रवाई
पुलिस ने DNA एंटरटेनमेंट के तीन कर्मचारियों—सुनील मैथ्यू, सुमंथ, और किरण कुमार—को हिरासत में लिया है। RCB के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड निखिल सोसाले को भी बेंगलुरु हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ शेषाद्रिपुरम ACP प्रकाश की देखरेख में चल रही है।
पुलिस और सरकार पर सवाल
इस घटना के बाद कर्नाटक सरकार ने सख्त कदम उठाए। CM सिद्धारमैया ने बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर बी. दयानंद सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया और IPS सीमांत कुमार सिंह को नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार को 10 जून तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।
पुलिस के सुझाव को नहीं मानी थी सिद्धारमैया सरकार
सूत्रों के अनुसार, बेंगलुरु पुलिस ने सुरक्षा कारणों से इस आयोजन को रविवार को करने का सुझाव दिया था, लेकिन सरकार ने इसे 4 जून को ही आयोजित करने पर जोर दिया। BJP नेताओं ने सरकार पर जल्दबाजी का आरोप लगाया है। साथ ही, कर्नाटक हाई कोर्ट ने KSCA के पदाधिकारियों को अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। RCB ने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है।
जांच के दौरान पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि आयोजन के लिए अनुमति नहीं मिलने के बावजूद RCB, DNA, और KSCA ने विजय परेड क्यों आयोजित की। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इस मामले में और खुलासे होने की उम्मीद है।