- 04/09/2025
GST: 5% और 18%.. GST में अब सिर्फ दो ही स्लैब, क्या-क्या हो रहा सस्ता? देखिए पूरी लिस्ट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। जीएसटी की मौजूदा चार स्लैब संरचना (5%, 12%, 18%, और 28%) को समाप्त कर अब केवल दो स्लैब—5% और 18%—लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, सिन गुड्स और लग्जरी वस्तुओं के लिए एक विशेष 40% स्लैब होगा। नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी, जो नवरात्रि के पहले दिन से प्रभावी होगी।
आम आदमी को राहत, किसानों और स्वास्थ्य क्षेत्र को लाभ
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “ये सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं। दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाले हर टैक्स की गहन समीक्षा की गई है, और ज्यादातर मामलों में दरों में भारी कमी की गई है। यह फैसला किसानों, कृषि क्षेत्र, और स्वास्थ्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाएगा।” उन्होंने बताया कि सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं, और किसी भी राज्य ने इसका विरोध नहीं किया।
किन वस्तुओं पर अब 5% जीएसटी?
कई रोजमर्रा की वस्तुओं पर जीएसटी दर को 12% या 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इनमें शामिल हैं:
- हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट
- साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर
- नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, चॉकलेट, कॉफी, बटर, घी
- बायो-पेस्टिसाइड्स, हस्तशिल्प, मार्बल, ग्रेनाइट ब्लॉक, डायग्नोस्टिक किट्स, चश्मे, और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण (जैसे विंडमिल्स, सोलर हीटर्स)।
किन वस्तुओं पर जीएसटी शून्य?
कुछ आवश्यक खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी को 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। इनमें शामिल हैं:
- अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध, छेना, पनीर
- सभी प्रकार की भारतीय रोटियां, जैसे रोटी, पराठा आदि।
- इसके अलावा, 33 जीवन रक्षक दवाओं और कैंसर की दवाओं पर भी जीएसटी को 12% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।
28% स्लैब हटाया गया, इन वस्तुओं पर अब 18% जीएसटी
- जीएसटी काउंसिल ने 28% स्लैब को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अब निम्नलिखित वस्तुओं पर 28% के बजाय 18% जीएसटी लागू होगा:
- 32 इंच से बड़े टीवी, सभी टीवी
- एयर कंडीशनिंग मशीनें, डिशवॉशिंग मशीनें, वॉशिंग मशीनें
- 1200 सीसी से कम की पेट्रोल और 1500 सीसी से कम की डीजल छोटी कारें
- 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें।
सिन और लग्जरी गुड्स पर 40% स्लैब
पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, और लग्जरी वस्तुओं जैसे 350 सीसी से अधिक की मोटरसाइकिलें, याट, हेलीकॉप्टर, और 1200 सीसी से अधिक की कारों पर 40% का विशेष जीएसटी स्लैब लागू होगा। हालांकि, तंबाकू और संबंधित उत्पादों पर मौजूदा 28% जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर तब तक लागू रहेगा, जब तक केंद्र सरकार के क्षतिपूर्ति उपकर के तहत लिए गए ऋण का भुगतान पूरा नहीं हो जाता।
आर्थिक प्रभाव और उद्देश्य
वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस दर राशनलाइजेशन से केंद्र और राज्यों को लगभग 48,000 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हो सकता है, लेकिन यह उपभोग को बढ़ावा देगा और कर अनुपालन में सुधार लाएगा। यह सुधार न केवल कर ढांचे को सरल बनाएंगे, बल्कि आम आदमी, मध्यम वर्ग, किसानों, और एमएसएमई को राहत प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह जीएसटी 2.0 की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए कारोबार को आसान बनाएगा।
कब से लागू होंगी नई दरें?
नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी, जो नवरात्रि के पहले दिन से शुरू होंगी। तंबाकू और संबंधित उत्पादों को छोड़कर सभी वस्तुओं और सेवाओं पर यह नई दरें प्रभावी होंगी। जीएसटी काउंसिल की यह बैठक, जो 3 सितंबर को शुरू हुई और 10.5 घंटे तक चली, को जीएसटी लागू होने के बाद से सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक माना जा रहा है।