• 11/08/2026

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पारिवारिक सदस्यों के प्रतिनिधियों के रूप में नाम-निर्देशन पर रोक

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पारिवारिक सदस्यों के प्रतिनिधियों के रूप में नाम-निर्देशन पर रोक
Spread the love

राज्य शासन ने जारी की अधिसूचना

रायपुर–राज्य शासन ने नगरीय निकायों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पारिवारिक सदस्यों के प्रतिनिधियों के रूप में नाम-निर्देशन पर रोक लगा दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ नगरपालिक (लोकसभा सदस्य या राज्य विधानसभा के सदस्य या राज्य सभा के सदस्य द्वारा प्रतिनिधि के रूप में नाम निर्देशन हेतु अर्हताएँ) नियम, 2022 में संशोधन कर अधिसूचना प्रकाशित की है।

छत्तीसगढ़ राजपत्र में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ नगरपालिक नियम, 2022 में नवीन संशोधन के अनुसार किसी भी नगरीय निकाय में, निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि के पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन अथवा किसी अन्य निकट पारिवारिक, सदस्य या नातेदार को उनके परोक्ष प्रतिनिधि अथवा समन्वयक व्यक्ति के रूप में नाम-निर्दिष्ट अथवा नियुक्त नहीं किया जाएगा। राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही यह प्रतिबंध सभी नगरीय निकायों में लागू हो गया है।

Related post

राजनांदगांव में 43.61 करोड़ के कार्यों का भूमिपूजन: 15.92 करोड़ की लागत से बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा 2000 सीटर ऑडिटोरियम

राजनांदगांव में 43.61 करोड़ के कार्यों का भूमिपूजन: 15.92…

Spread the loveराजनांदगांव। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और डिप्टी सीएम अरुण साव ने राजनांदगांव शहर में 43 करोड़ 61 लाख…
राजगढ़ में बड़ा हादसा: पुल से फिसलकर नाले में गिरी कार, सात की मौत

राजगढ़ में बड़ा हादसा: पुल से फिसलकर नाले में…

Spread the love*मृतकों में दो बच्चे शामिल, तीन लोगों ने तैरकर बचाई जान; एक लापता की तलाश जारी* भोपाल। मध्य प्रदेश…
उपमुख्यमंत्री अरुण साव आज कांकेर दौरे पर

उपमुख्यमंत्री अरुण साव आज कांकेर दौरे पर

Spread the loveकांकेर। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव आज  मंगलवार, 11 अगस्त को कांकेर जिले के प्रवास पर रहेंगे। वे सुबह…