• 22/01/2025

सैफ अली पर एक और मुसीबत! 15000 करोड़ की संपत्ति सरकार कर सकती है जब्त, जानें पूरा मामला

सैफ अली पर एक और मुसीबत! 15000 करोड़ की संपत्ति सरकार कर सकती है जब्त, जानें पूरा मामला

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बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के सितारे गर्दिश में आ गए हैं। पहले उन पर जानलेवा हमला हुआ और वे कल ही डिस्चार्ज हो कर घर लौटे। अब पटौदी परिवार की 15000 करोड़ की संपत्ति सरकार जब्त कर सकती है। इन संपत्तियों को सरकार शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत अपने नियंत्रण में ले सकती है। पटौदी परिवार की यह संपत्ति मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है।

दरअसल साल 2015 में इन संपत्तियों पर लगाई गई रोक को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हटा दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश सरकार शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत इन संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकती है।

कौन-कौन सी संपत्ति हो सकती है जब्त?

पटौदी परिवार की भोपाल में स्थित जिन संपत्तियों को सरकार शत्रु अधिनियम के तहत अपने नियंत्रण में ले सकती हैं। उनसे सैफ अली खान की बचपन से यादें भी जड़ी हुई है। इन संपत्तियों में फ्लैग स्टाफ हाउस, नूर-उस-सबा पैलेस, दार-उस-सलाम, हबीबी का बंगला, अहमदाबाद पैलेस, कोहेफिजा प्रॉपर्टी और अन्य संपत्तियां शामिल हैं। इन संपत्तियों की कीमत 15000 करोड़ रुपये है। फ्लैग स्टाफ हाउस में ही सैफ अली खान का बचपन बीता था।

क्या है पूरा विवाद?

नवाब हमीदुल्ला खान भोपाल के अंतिम नवाब थे। उनकी तीन बेटियां थीं। सबसे बड़ी बेटी आबिदा सुल्ताना साल 1950 में पाकिस्तान चली गईं थी। उनकी दूसरी बेटी साजिदा सुल्ताना भोपाल में ही रुक गई। उन्होंने नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी से शादी कर ली। बहन के पाकिस्तान जाने के बाद वे ही कानूनी रूप से अपने पिता की असली उत्तराधिकारी बन गई।

सैफ अली खान साजिदा सुल्ताना के ही पोते हैं। इन्हें विरासत में इन संपत्तियों का एक हिस्सा मिला। हालांकि सरकार ने आबिदा सुल्तान के माइग्रेशन पर ध्यान केंद्रित किया और इस संपत्ति पर ‘शत्रु संपत्ति’ के आधार पर दावा किया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस विवाद की शुरुआत साल 2014 में हुई थी। शत्रु संपत्ति विभाग ने भोपाल में स्थित पटौदी परिवार की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित करने का नोटिस जारी किया था। सैफ अली खान ने साल 2015 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इस नोटिस को चुनौती दी और कोर्ट से स्टे ले लिया। 13 दिसंबर साल 2024 को हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने सैफ अली खान की याचिका को खारिज  कर दिया था।

कोर्ट ने उन्हें न्यायाधिकरण के समक्ष अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया था। हालांकि जानकारी के मुताबिक सैफ अली खान और उनके परिवार के किसी सदस्य ने इस मामले में अब तक कोई कदम नहीं उठाया है।