• 04/03/2025

मुस्लिम शख्स को कहा- ‘मियां-तियां… पाकिस्तानी’.. सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया केस, शीर्ष अदालत ने सुनाया अहम फैसला

मुस्लिम शख्स को कहा- ‘मियां-तियां… पाकिस्तानी’.. सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया केस, शीर्ष अदालत ने सुनाया अहम फैसला

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किसी को ‘मियां-तियां’ या ‘पाकिस्तानी’ कहना अपराध नहीं है। ऐसा कहना गलत और आपत्तिजनक हो सकता है लेकिन धार्मिक भावाएं आहत किए जाने का अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में यह टिप्पणी करते हुए 80 साल के एक शख्स के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज कर दिया।बुजुर्ग पर आरोप था कि उन्होंने एक व्यक्ति को मियां-तियां और पाकिस्तानी कहा था। इससे उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी। इस मामले में बुजुर्ग के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, “बुजुर्ग पर आरोप है उन्होंने मियां-तियां और पाकिस्तानी कहकर धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। निसंदेह उनकी टिप्पणी खराब है और गलत तरीके से की गई। लेकिन इससे उस व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होतीं, जिससे यह बात कही गई।”

क्या है पूरा मामला?

मामला झारखंड के बोकारो का है। यहां एक उर्दू अनुवादक मोहम्मद शीमुद्दीन ने 80 साल के हरि नारायण सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। बुजुर्ग ने उन्हें मियां-तियां और पाकिस्तानी कहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है।

मुस्लिम शख्स की शिकायत पर पुलिस ने बुजुर्ग के खिलाफ आईपीसी की धारा 298 (धार्मिक भावनाएं आहत करना), सेक्शन 504 (जानबूझकर किसी को अपमानित करना और शांति भंग), 506 (आपराधिक साजिश), 353 (सरकारी कर्मचारी से बदसलूकी) जैसी धाराओं में केस दर्ज किया था।

मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद बुजुर्ग ने एडिशनल सेशन जज की अदालत में अपील की। लेकिन यहां से उन्हें किसी भी तरह की राहत नहीं मिली। जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में का दरवाजा खटखटाया। वहां से भी राहत नहीं मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। जहां देश की शीर्ष अदालत ने कहा कि बुजुर्ग की टिप्पणी गलत तो लेकिन अपराध नहीं।