• 27/12/2022

Rape Case: NCPCR ने कलेक्टर को भेजा नोटिस, CWC ने मां को दी बच्ची की कस्टडी

Rape Case: NCPCR ने कलेक्टर को भेजा नोटिस, CWC ने मां को दी बच्ची की कस्टडी

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9 वर्षीय बच्ची के साथ रेप और मां को कस्टडी में नहीं सौंपने के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की सख्ती के बाद मां को उसकी बच्ची सौंप दी गई। NCPCR ने मामले में कलेक्टर को नोटिस देकर जवाब मांगा था। जिससे मचे हड़कंप के बाद आखिरकार सीडब्ल्यूसी ने बच्ची की कस्टडी उसकी मां को दे दी।

मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुज जिले के सकरी थाना क्षेत्र का है। दो महीना पहले एक महिला ने सकरी थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पति ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। एसएसपी पारुल माथुर के निर्देश के बाद पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया लेकिन आरोपी पिता को गिरफ्तार नहीं किया।

इसी दौरान CWC ने पीड़ित बच्ची का बयान लेने के लिए उसे अपनी कस्टडी में ले लिया। लेकिन बयान दर्ज करने के बाद भी उसने मां को बच्ची की कस्टडी नहीं दी। महिला ने आरोप लगाया था कि बच्ची का पिता उद्योगपति है जिसकी वजह से पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही।

बेटी को पाने के लिए मां ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर केस का निराकरण का आदेश दिया। लेकिन एक महीने के बाद भी प्रकरण का निपटारा नहीं किया गया।

जिसके बाद पीड़ित मां अपनी बच्ची को पाने के लिए कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गई। महिला के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी धरने पर बैठ गए। प्रशासन द्वारा धरना खत्म करने की समझाइश दी गई लेकिन बच्ची की कस्टडी की जिद पर अड़े प्रदर्शनकारियों ने धरना खत्म नहीं किया। जिसके बाद किसी तरह बच्ची की मां को धरना स्थल से हटाया गया। वहीं आम आदमी पार्टी के 13 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

बच्ची को पाने के लिए मां सीडब्ल्यूसी के आफिस में बैठे रही लेकिन उन्हें न तो बच्ची ही सौंपी गई और न ही उससे मिलवाया गया। इधर मीडिया में आ रही लगातार खबरों के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मामले में संज्ञान लेते हुए कलेक्टर सौरभ कुमार को नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा। जिसके बाद सीडब्ल्यूसी ने बच्ची को उसकी मां को सौंप दिया है।

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