• 01/05/2023

CG आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट ने 58 % आरक्षण पर लगी रोक हटाई, भर्ती प्रमोशन शुरु करने के दिए निर्देश

CG आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट ने 58 % आरक्षण पर लगी रोक हटाई, भर्ती प्रमोशन शुरु करने के दिए निर्देश

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आरक्षण के मसले पर बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में 58 प्रतिशत आरक्षण पर  लगी रोक को हटा दिया है। इसके साथ हीउच्चतम न्यायालय ने 58 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर ही भर्ती और प्रमोशन के निर्देश दिए हैं। अब सूबे में सरकारी नौकरियों में भर्ती, प्रमोशन और शिक्षण संस्थानों में एडमिशन का रास्ता साफ हो गया है।

आपको बता दें इससे पहले 19 सितंबर को हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए 50 फीसदी से ज्यादा के आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में प्रदेश में दिए जा रहे 58 प्रतिशत आरक्षण को रद्द कर दिया था। जिसके बाद से प्रदेश में आरक्षण पूरी तरह से समाप्त हो गया था।

हाईकोर्ट द्वारा 58 प्रतिशत आरक्षण को खारिज किए जाने के बाद प्रदेश में सभी भर्तियों और प्रमोशन पर ब्रेक लग गया था। जिसकी वजह से पीएससी सहित कई भर्तियों का फाइनल रिजल्ट रोक दिया गया था। आरक्षण नहीं होने से शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पर भी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी।

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सीएम भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राज्यपाल नए विधेयक पर हस्ताक्षर करें तभी सभी न्याय मिलेगा। हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, “58% आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने के निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं. पर छत्तीसगढ़ के युवाओं के खिलाफ भाजपा के षड्यंत्र के विरूद्ध हमारा संघर्ष जारी रहेगा. राज्यपाल नए विधेयक पर हस्ताक्षर करें तभी सही न्याय मिलेगा. लड़ेंगे-जीतेंगे”