- 27/05/2025
आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ी, अब 15 सितंबर 2025 तक करें ITR फाइल

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा को 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है। यह निर्णय ITR फॉर्म में किए गए महत्वपूर्ण बदलावों, फाइलिंग सिस्टम में समायोजन और टीडीएस क्रेडिट रिफ्लेक्शन में देरी के कारण लिया गया है। CBDT ने कहा कि इस विस्तार का उद्देश्य सभी श्रेणियों के टैक्सपेयर्स के लिए एक सहज और सटीक फाइलिंग अनुभव सुनिश्चित करना है।
क्यों बढ़ाई गई समयसीमा?
CBDT के अनुसार, इस साल ITR फॉर्म में महत्वपूर्ण अपडेट किए गए हैं, जिसके लिए सिस्टम में तकनीकी समायोजन की जरूरत थी। इसके अलावा, टीडीएस क्रेडिट रिफ्लेक्शन में देरी भी एक प्रमुख कारण रहा। इस विस्तार से सैलरीड कर्मचारियों, कारोबारियों और अन्य नॉन-ऑडिट टैक्सपेयर्स को अंतिम समय की भागदौड़ से राहत मिलेगी। टैक्सपेयर्स को सलाह दी गई है कि वे इस अतिरिक्त समय का उपयोग फॉर्म 26AS को सत्यापित करने, टीडीएस क्रेडिट का मिलान करने और सटीक रिटर्न दाखिल करने में करें। औपचारिक अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी।
न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख तक की आय टैक्स–मुक्त
1 अप्रैल 2025 से लागू न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी उपलब्ध है, जिससे 12.75 लाख रुपये तक की सैलरीड इनकम टैक्स-मुक्त होगी। पहले यह सीमा 7 लाख रुपये थी, जिसका सबसे अधिक लाभ मध्यम वर्ग को होगा। हालांकि, यह छूट वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागू है, इसलिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दाखिल होने वाले ITR में इसका लाभ नहीं मिलेगा।
डेडलाइन चूकने पर क्या होगा?
अगर आप 15 सितंबर 2025 तक ITR दाखिल नहीं कर पाते हैं, तो आप 31 दिसंबर 2025 तक विलंबित रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए विलंब शुल्क देना होगा। विलंबित रिटर्न में ज्यादातर कटौती और छूट उपलब्ध रहेंगी, लेकिन नुकसान को आगे बढ़ाने की सुविधा नहीं मिलेगी।
इनकम टैक्स इंडिया का ऐलान
इनकम टैक्स इंडिया ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर इस विस्तार की जानकारी देते हुए कहा, “ITR फॉर्म में बदलाव, सिस्टम डेवलपमेंट और टीडीएस क्रेडिट से जुड़े कारणों से 31 जुलाई 2025 तक दाखिल होने वाले ITR की समयसीमा को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 किया गया है।” टैक्सपेयर्स से अपील की गई है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर समय पर और सटीक रिटर्न दाखिल करें।
Kind Attention Taxpayers!
CBDT has decided to extend the due date of filing of ITRs, which are due for filing by 31st July 2025, to 15th September 2025
This extension will provide more time due to significant revisions in ITR forms, system development needs, and TDS credit… pic.twitter.com/MggvjvEiOP
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) May 27, 2025