• 29/04/2023

HC: रिटायरमेंट के 17 साल बाद भी कॉन्सटेबल को नहीं किया भुगतान, हाईकोर्ट ने रेलवे के मुख्य सुरक्षा आयुक्त को नोटिस जारी कर किया तलब

HC: रिटायरमेंट के 17 साल बाद भी कॉन्सटेबल को नहीं किया भुगतान, हाईकोर्ट ने रेलवे के मुख्य सुरक्षा आयुक्त को नोटिस जारी कर किया तलब

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छत्तीसगढ़ की बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक कॉन्सटेबल के रिटायर के सत्रह साल बाद भी सेवानिृवत्ति राशि का7  भुगतान नहीं करने के मामले में रेलवे के मुख्य सुरक्षा आयुक्त को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने उन्हें 5 मई तक उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

दरअसल गाजीपुर उत्तर प्रदेश निवासी रामावतार राम रेलवे सुरक्षा बल (RPF) रायपुर में कॉन्सटेबल के बद पर पदस्थ थे। पारिवारिक समस्याओं की वजह से लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में साल 2006 में संभागीय सुरक्षा आयुक्त द्वारा उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दिया गया। 17 साल बीत जाने के बाद भी रामावतार राम को सेवानिवृत्ति देयक राशि का भुगतान नहीं किए जाने से उन्होंने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की।

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि याचिकाकर्ता की वर्ष 1979 में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कॉन्स्टेबल के पद पर प्रथम नियुक्ति हुई थी एवं उनके द्वारा 26 वर्ष तक विभाग में सेवा दी गई। अतः अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बावजूद भी वे समस्त सेवानिवृत्ति देयक के पात्र हैं। चूंकि याचिकाकर्ता वर्ष 2005 में सेवा से रिटायर हैं परन्तु रिटायमेन्ट दिनांक से 17 (सत्रह) वर्ष की समयावधि बीत जाने के बावजूद भी उन्हें सेवानिवृत्ति देयक का भुगतान नहीं किया गया है।

उच्च न्यायालय ने फरवरी 2022 में उत्तरवादीगणों को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था लेकिन 1 साल की समयावधि बीत जाने के बाद भी याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, जीपीएफ, जीआईएस. एवं पे स्केल का एरियर्स का भुगतान नहीं किया गया। जिस पर हाईकोर्ट जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय द्वारा नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्य सुरक्षा आयुक्त (रेल्वे), रायपुर को दिनांक 05 मई 2023 को हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।