- 29/09/2025
क्लब-बार पर बड़ी कार्रवाई, 7 के लायसेंस सस्पेंड; एक्शन में कलेक्टर

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के VIP रोड पर स्थित क्लब, बार, रेस्टोरेंट और होटलों में नियमों की धड़ल्ले से अनदेखी पर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने सख्ती बरती है। कलेक्टर ने 7 प्रमुख संस्थानों के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई अनुज्ञा शर्तों के उल्लंघन, अवैध गतिविधियों और कानून-व्यवस्था की स्थिति बनने के कारण की गई है, जो पुलिस प्रतिवेदन पर आधारित है। प्रशासन का कहना है कि इसका मकसद शहर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
सस्पेंड हुए लाइसेंस: 7 संस्थानों पर लगी रोक
कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने VIP रोड क्षेत्र में 7 जगहों पर छापेमारी और जांच के बाद यह कदम उठाया। प्रभावित संस्थान निम्नलिखित हैं:
- एफएल-2 (ए) रेस्टोरेंट बार: हाईपर क्लब
- सिमंस बार
- एफएल-4 (ए) व्यावसायिक क्लब: जुनेजा वेंचर्स (मोका)
- एफएल-3 (ए) शॉपिंग मॉल एवं रेस्टोरेंट बार: रॉयल रीट्रिट (आईपी क्लब)
- एफएल-3 होटल बार: शीतल इंटरनेशनल (जूक क्लब)
- होटल बार: मिलानो फुड कंपनी (ओटीआर)
- होटल बार: सेमरॉक ग्लोबल सेरीखेड़ी
ये सभी लाइसेंस 30 सितंबर, 1 अक्टूबर और 3 अक्टूबर के लिए निलंबित रहेंगे। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई आबकारी अधिनियम की शर्तों का पालन न करने और पुलिस की रिपोर्ट पर आधारित है। इन संस्थानों में अवैध शराब परोसना, क्षमता से अधिक भीड़, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और अन्य उल्लंघन पाए गए।
जूक क्लब हिंसा: कार्रवाई की मुख्य वजह
यह एक्शन हाल ही में जूक क्लब (शीतल इंटरनेशनल) में हुई हिंसक घटना से जुड़ा माना जा रहा है। बीते दिनों क्लब में दो गुटों के बीच झगड़े में लाठी-डंडों से हमला हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद अवैध गतिविधियों, नशीले पदार्थों की बिक्री और कानून-व्यवस्था पर बहस छिड़ गई। कलेक्टर ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए थे। पुलिस ने क्लब प्रबंधन पर FIR दर्ज की और सिफारिश की कि लाइसेंस सस्पेंड हो। इस घटना ने VIP रोड को ‘पार्टी हब’ से ‘क्राइम हॉटस्पॉट’ बना दिया था, जहां युवाओं की बढ़ती भीड़ से ट्रैफिक और सुरक्षा की समस्या बढ़ रही थी।
कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने कहा, “रायपुर शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। बार और क्लबों में नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई चेतावनी है कि आगे भी ऐसी लापरवाही पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।” आबकारी विभाग और पुलिस संयुक्त टीम ने इन संस्थानों का निरीक्षण किया, जिसमें फायर सेफ्टी, शराब स्टॉक, CCTV और भीड़ प्रबंधन की कमियां पाई गईं। सस्पेंशन के दौरान इन जगहों पर शराब परोसना या संचालन प्रतिबंधित रहेगा।





