• 19/05/2025

संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, आया हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, आया हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद सर्वे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को करारा झटका लगा है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच, जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की अध्यक्षता में, ने मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद संभल की जिला अदालत में जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद से जुड़ा सर्वे का मुकदमा आगे बढ़ेगा।

मस्जिद कमेटी की याचिका

मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 को संभल की सिविल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में सिविल रिवीजन याचिका दायर की थी। कमेटी ने मुकदमे की पोषणीयता पर सवाल उठाया था। 13 मई 2025 को याचिका पर बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुनाया गया।

सर्वे और हिंसा 

संभल की शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में पिछले साल नवंबर 2024 में स्थानीय अदालत के आदेश पर मस्जिद का सर्वे किया गया था। पहला सर्वे 19 नवंबर को हुआ, जबकि दूसरा सर्वे 24 नवंबर को हुआ। इस दौरान भड़की हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी, और 70 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में स्थानीय अदालत में जमा की गई थी। मस्जिद कमेटी ने सर्वे का विरोध किया था।

मामले की शुरुआत हुई ऐसे

यह विवाद तब शुरू हुआ जब महंत ऋषिराज की याचिका पर अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन ने सिविल कोर्ट में अपील की थी। सिविल कोर्ट के फैसले के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट के ताजा फैसले ने जिला अदालत में मुकदमे को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया है।