• 10/04/2025

‘रेप के लिए तुम ही जिम्मेदार, मुसीबत को तुम ने ही बुलाया’, पीड़िता से बोला हाईकोर्ट और आरोपी को दे दी जमानत, जानें पूरा मामला

‘रेप के लिए तुम ही जिम्मेदार, मुसीबत को तुम ने ही बुलाया’, पीड़िता से बोला हाईकोर्ट और आरोपी को दे दी जमानत, जानें पूरा मामला
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में पीड़िता को ही इस घटना का जिम्मेदार माना। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी। यह मामला सितंबर 2024 का है, जब नोएडा की एक यूनिवर्सिटी की छात्रा ने एक शख्स पर नशे की हालत में रेप करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता ने अपने व्यवहार से “मुसीबत को खुद बुलाया” और वह इस घटना के लिए स्वयं उत्तरदायी है।

क्या है पूरा मामला?

मामला नोएडा की एक नामी यूनिवर्सिटी की छात्रा पिछले साल सितंबर में अपने तीन दोस्तों के साथ दिल्ली के हौज खास में स्थित एक बार में गई थी। वहां उसकी मुलाकात कुछ परिचित लोगों से हुई, जिसमें आरोपी भी शामिल था। पीड़िता ने अपनी पुलिस शिकायत में दावा किया कि शराब पीने के बाद वह नशे में थी और इस दौरान आरोपी उसके पास बना रहा। उसने बताया कि आरोपी ने उसे बार-बार अपने साथ चलने के लिए कहा। थोड़े आग्रह के बाद वह आराम करने के लिए उसके साथ जाने को तैयार हो गई।

पीड़िता का आरोप है कि रास्ते में आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की और फिर उसे गुड़गांव में अपने रिश्तेदार के फ्लैट पर ले जाकर बलात्कार किया। दूसरी ओर, आरोपी ने कोर्ट में दलील दी कि पीड़िता को मदद की जरूरत थी और वह अपनी मर्जी से उसके साथ घर गई थी। उसने कहा कि कोई बलात्कार नहीं हुआ, बल्कि सहमति से शारीरिक संबंध बने थे।

कोर्ट ने क्या कहा?

इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस ने कहा, “यहां तक कि अगर पीड़िता के आरोपों को सच मान लिया जाए, तो भी यह निष्कर्ष निकलता है कि उसने अपने व्यवहार से मुसीबत को खुद आमंत्रित किया और इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है।” कोर्ट ने पीड़िता के बयान का हवाला देते हुए कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में हाइमन टूटने की पुष्टि हुई, लेकिन यौन हिंसा के स्पष्ट सबूत नहीं मिले।

कोर्ट ने सभी तथ्यों, सबूतों और दलीलों पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि आरोपी को जमानत दी जा सकती है। इसके साथ ही, जमानत याचिका को मंजूर करते हुए आरोपी को रिहा करने का आदेश दे दिया गया।

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