• 23/09/2024

चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना और रखना अपराध, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, केंद्र सरकार को दी यह सलाह

चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना और रखना अपराध, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, केंद्र सरकार को दी यह सलाह
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चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना या डाउनलोड करना अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए ये निर्णय दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि वह POCSO एक्ट में बदलाव कर चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द की जगह child sexually abusive and exploitative material (CSAEM) लिखे।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने NGO जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन एलायंस की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है।

आपको बता दें मद्रास हाईकोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने और डाउनलोड करने को अपराध नहीं माना था। कोर्ट ने एक शख्स के खिलाफ यह कहते हुए केस रद्द कर दिया था कि उसने चाइल्डपोर्न सिर्फ डाउऩलोड किया है, उसे किसी को भेजा नहीं है।

 

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