• 06/04/2025

मंदिर में बलात्कार: जैन मुनि को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला

मंदिर में बलात्कार: जैन मुनि को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला
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मंदिर में बलात्कार के एक मामले में कोर्ट ने जैन मुनि शांति सागर को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने जैन मुनि को मामले में 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने शांति सागर पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

मामला साल 2017 का है, जब शांति सागर पर एक 19 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार का आरोप लगा था।

घटना गुजरात के सूरत के नानपुरा स्थित महावीर दिगंबर जैन उप-मंदिर में हुई थी। जानकारी के अनुसार, शांति सागर ने धार्मिक अनुष्ठान के बहाने पीड़िता और उसके परिवार को मंदिर में बुलाया था। उस समय वह सूरत में चातुर्मास के लिए रुके हुए थे। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि मंत्र जाप के बहाने उसे अकेले कमरे में बुलाया गया और परिवार को अनहोनी का डर दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया।

पीड़िता मूल रूप से मध्य प्रदेश की रहने वाली थी और वडोदरा में रहकर पढ़ाई कर रही थी। पीड़िता का परिवार शांति सागर को अपना आध्यात्मिक गुरु मानता था।

इस मामले में सूरत पुलिस ने 2017 में शांति सागर को गिरफ्तार किया था। तब से वह लाजपोर जेल में न्यायिक हिरासत में थे। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 33 गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट्स और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने शांति सागर को दोषी करार दिया।

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