- 12/11/2024
शर्मनाक: 9 साल की बच्चियों से पुरुष कर सकेंगे शादी, लड़कियों को तलाक का भी नहीं होगा अधिकार, इस इस्लामिक देश में बन रहा नया कानून
इस्लामिक देश इराक में लड़कियों की शादी को लेकर बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इराक सरकार कानून में संशोधन कर शादी की उम्र 18 साल से घटाकर 9 साल करने जा रही है। इसे लेकर बिल ड्राफ्ट हो गया है। यानि कि इस नए कानून के बन जाने के बाद कोई भी पुरुष 9 साल की बच्ची से शादी कर सकता है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक महिलाओं के तलाक के अधिकार, बच्चों की कस्टडी, उनकी देखभाल और संपत्ति से जुड़े अधिकार भी खत्म किए जा सकते हैं। इराक सरकार के इस कदम को लेकर दुनिया भर में आलोचना हो रही है। इस नए बिल को लेकर सरकार का तर्क है कि इस विधेयक का उद्देश्य युवा लड़कियों को “अनैतिक संबंधों” से बचाना है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक की संसद कानून में संशोधन कर देश के पर्सनल स्टेट्स लॉ को पलटने की तैयारी कर रही है। इस विधेयक में नागरिकों को पारिवारिक मामलों में सिविल न्यायपालिका या फिर धार्मिक प्राधिकारियों में से किसी एक को चुनने का अधिकार होगा।
यह पहला मौका नहीं है जब इराक में शिया पार्टियों ने पर्सनल स्टेट्स लॉ में संशोधन करने की कोशिश की है। इससे पहले 2014 और 2017 में इसे बदलने का प्रयास किया गया। लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। इराकी महिलाओं के विरोध की वजह से सरकार ने अपने कदम वापस खींच लिए।