• 22/05/2025

राजपरिवार की महिला के साथ Unnatural Sex, सक्ती राजघराने के कुंवर धर्मेंद्र सिंह को 7 साल की सजा

राजपरिवार की महिला के साथ Unnatural Sex, सक्ती राजघराने के कुंवर धर्मेंद्र सिंह को 7 साल की सजा

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सक्ती राजघराने के दत्तक उत्तराधिकारी और जिला पंचायत सदस्य कुंवर धर्मेंद्र सिंह को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट, सक्ती की न्यायाधीश गंगा पटेल ने अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न चुकाने पर धारा 376 के तहत छह माह और धारा 450 के तहत तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

9 जनवरी 2022 को राजपरिवार की एक महिला ने धर्मेंद्र सिंह पर अप्राकृतिक यौनाचार का आरोप लगाते हुए सक्ती थाने में शिकायत दर्ज की थी। पुलिस ने जांच के बाद अभियोग पत्र कोर्ट में पेश किया। न्यायाधीश गंगा पटेल ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) के तहत सात साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना, साथ ही धारा 450 के तहत पांच साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना लगाया। मामले की पैरवी लोक अभियोजक मुन्ना पटेल ने की।

राज्याभिषेक के बाद विवादों में घिरे धर्मेंद्र

कुंवर धर्मेंद्र सिंह का राज्याभिषेक 19 अक्टूबर 2021 को सक्ती रियासत के पांचवें महाराज के रूप में हुआ था। वे पूर्व राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह के दत्तक पुत्र हैं। बताया जाता है कि धर्मेंद्र सिंह, सुरेंद्र बहादुर के बावर्ची के पुत्र थे, जिन्हें राजा ने गोद लिया था। हालांकि, राजा सुरेंद्र बहादुर की पत्नी गीता राणा सिंह ने राज्याभिषेक के दौरान धर्मेंद्र को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया था और सार्वजनिक रूप से संपत्ति दुरुपयोग का आरोप लगाया था। उन्होंने अखबार में विज्ञापन देकर लोगों से समारोह में शामिल न होने की अपील भी की थी।

1 मई 1992 को जन्मे धर्मेंद्र सिंह ने रायपुर से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स और एलएलबी की डिग्री हासिल की। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत भी की थी।