- 19/03/2023
19 साल की लड़की ने 15 साल के लड़के से किया रेप, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
मध्य प्रदेश के इंदौर की कोर्ट ने एक नाबालिग लड़के से पॉक्सो एक्ट यानी कि दुष्कर्म के मामले में एक युवती को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 3 हजार रुपये के अर्थदंड की भी सजा सुनाई है।
मामला साल 2018 का है। इंदौर के बाणगंगा थाना में 5 नवंबर को एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उसने कहा था कि उसका नाबालिग बेटा दूध लेने गया था। लेकिन लौटा नहीं, उसने आशंका जताई कि कोई उसके बेटे को बहला फुसलाकर ले गया। मामले में पुलिस ने नाबालिग की तलाश शुरु कर दी। जिसके बाद पुलिस ने उसे एक युवती के साथ बरामद किया। पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि राजस्थान की रहने वाली 19 वर्षीया युवती उसे बहला फुसलाकर गुजरात ले गई थी।
नाबालिग ने पुलिस को बताया कि युवती बार-बार उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करती थी। यहां तक कि उसका मोबाइल भी अपने पास रखती थी ताकि वह घर वालों से बात न कर सके। मामले में पुलिस ने युवती के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तह अपराध दर्ज किया। मामले में युवती के लगे आरोपों को सही पाते हुए कोर्ट ने युवती को पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि यह देश का पहला मामला है जहां कोर्ट ने किसी लड़की को पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई है।