• 10/02/2023

आरक्षण: राज्यपाल सचिवालय को भेजे गए नोटिस पर रोक, हाईकोर्ट ने अनुच्छेद 361 के तर्क को माना सही

आरक्षण: राज्यपाल सचिवालय को भेजे गए नोटिस पर रोक, हाईकोर्ट ने अनुच्छेद 361 के तर्क को माना सही
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आरक्षण मामले में राज्यपाल सचिवालय को जारी नोटिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

हाईकोर्ट ने राज्यपाल सचिवालय द्वारा दिए गए उस तर्क को सही माना है। जिसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को नोटिस जारी करने का हाईकोर्ट को अधिकार नहीं है।

आपको बता दें राज्य सरकार ने विधानसभा में विशेष सत्र लाकर सर्वसम्मति से आरक्षण बिल पारित कराया था। जिसके तहत अनुसूचित जनजाति के लिए 32 फीसदी, ओबीसी के लिए 27 फीसदी, अनुसूचित जाति के लिए 13 और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 प्रतिशत का प्रावधान किया गया था।

बिल को राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया था लेकिन दो महीने बाद भी उस पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए। जिसके बाद हाईकोर्ट अधिवक्ता हिमांक सलूजा और राज्य शासन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी किया था।

राजभवन ने नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। जिसमे अनुच्छेद 361 का हवाला देते हुए कहा गया था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को किसी भी मामले में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्यपाल सचिवालय द्वारा दिए गए इस तर्क को जायज ठहराया है।

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