• 09/03/2023

नर्सिंग भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 100 % महिलाओं की नियुक्ति को बताया असंवैधानिक

नर्सिंग भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 100 % महिलाओं की नियुक्ति को बताया असंवैधानिक
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हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थाओं के पदों पर 100 फीसदी आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में डेमोंस्ट्रेटर, प्राध्यापक के पदों पर 100 % महिला आरक्षण प्रदान करना असंवैधानिक है।

दरअसल छत्तीसगढ़ पीएससी ने दिसंबर 2021 में नर्सिंग डेमोस्ट्रेटर और सहायक प्राध्यापक के 91 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इन सभी पदों के लिए चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती नियम 2013 के तहत सिर्फ महिलाओं को पात्र माना गया था।

पीएससी द्वारा जारी इस भर्ती विज्ञापन और भर्ती नियम 2013 को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता आदित्य सिंह और ऐल्युस खलखो ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा था कि जिन पदों के लिए पीएससी ने विज्ञापन जारी किया है उनकी पढ़ाई पुरुष वर्ग के अभ्यर्थी भी करते हैं। उन पदों पर पुरुषों की नियुक्ति को वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में दिए गए आरक्षण नियमों का उल्लंघन है। जिस सुनवाई करते हुए भर्ती पर रोक लगा दिया था।

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