- 11/12/2023
आर्टिकल 370 पर आया ‘सुप्रीम फैसला’, केन्द्र का फैसला संवैधानिक, जानें SC ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले को जायज बताया है। इसके साथ ही 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देकर जल्दी चुनाव कराने केन्द्र सरकार को निर्देश दिया है।
सीजेआई ने कहा, “हमें सॉलिसीटर जनरल ने बताया कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र रहेगा। हम निर्देश देते हैं कि चुनाव आयोग नए परिसीमन के आधार पर 30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाए। राज्य का दर्जा भी जितना जल्द संभव हो बहाल किया जाए।”
सीजेआई ने कहा स्थिति के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति को शक्तियां हासिल हैं, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। संवैधानिक स्थिति यही है कि उनका उचित इस्तेमाल होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जगह फैसले ले सकती है। संसद राज्य विधानसभा की जगह काम कर सकता है।
कोर्ट ने कहा कि जब राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय समझौते पर दस्तखत किए, जम्म-कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई। वह भारत के तहत हो गया। साफ है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारत का संविधान जम्मू-कश्मीर के संविधान से ऊंचा है।