- 30/01/2024
रिश्वतखोर डिप्टी लेबर कमिश्नर को 4 साल की सजा, सीबीआई ने किया था गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ में रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआई की विशेष न्यायालय ने पूर्व डिप्टीे लेबर कमिश्नर(सेंट्रल) प्रफुल्ल नायक को 4 साल की सजा सुनाई है। सीबीआई ने प्रफुल्ल नायक को साल 2016 में 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
मामला 7 अप्रैल 2016 का है। सीबीआई की टीम ने रायपुर के अवंति विहार स्थित केन्द्रीय लेबर कमिश्नर के दफ्तर में छापा मारकर डिप्टी कमिश्नर प्रफुल्ल नायक को 10 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने मामले की जानकारी देते हुए बताया था कि भिलाई के लेबर कॉन्ट्रेक्टर कुंदन सिन्हा का लेबर लायसेंस के नवीनीकरण के लिए प्रफुल्ल नायक ने 30 हजार की रिश्वत मांगी थी। कुंदन सिन्हा ने तय की गई रकम में से 20 हजार रुपये दे भी दी।
इसके बावजूद डिप्टी लेबर कमिश्नर उस पर 10 हजार रुपये और देने का दबाव बना रहा था। पीड़ित ने इसकी शिकायत सीबीआई से की। जिसके बाद तयशुदा वक्त पर कुंंदन सिन्हा रिश्वत की रकम के साथ डिप्टी लेबर कमिश्नर के पास पहुंंचा। जैसे ही उसने 10 हजार रुपये दिए वैसे ही सीबीआई ने डिप्टी लेबर कमिश्नर को दबोच लिया।
सीबीआई की कार्रवाई से बचने के लिए प्रफुल्ल नायक सीबीआई से बैग छीनकर भागने का प्रयास भी किया था लेकिन वह पकड़ा गया।