• 24/05/2024

आजम खान और परिवार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत: अदालत ने मंजूर की जमानत याचिका

आजम खान और परिवार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत: अदालत ने मंजूर की जमानत याचिका
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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान एवं उनके परिवार के लिए राहत भरी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को मिली सात साल की सजा पर रोक लगा दी है, हालांकि पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की सजाओं पर रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन तीनों को जमानत दे दी गई है।

बेटे अब्दुल्ला आजम के दो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए जाने और उनका दुरुपयोग किए जाने के मामले में मिली सात सात साल की सजा के खिलाफ रामपुर की स्पेशल कोर्ट से मिली सात 7 साल की सजा को आजम खान पत्नी और बेटे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। तीनों याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 14 मई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था।

कोर्ट ने आजम की सजा पर भी रोक लगा दी है।तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम की सजा पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया।केवल आजम खान की सजा पर रोक लगाई गई है।

 

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