• 20/07/2024

दाऊद इब्राहिम आतंकवादी, गिरोह के सदस्य होने पर ही नहीं लागू होगा UAPA, हाईकोर्ट ने 2 को दी जमानत

दाऊद इब्राहिम आतंकवादी, गिरोह के सदस्य होने पर ही नहीं लागू होगा UAPA, हाईकोर्ट ने 2 को दी जमानत

केंद्र सरकार ने 4 सितंबर 2019 को एक अधिसूचना जारी कर बताया कि दाऊद इब्राहिम को यूएपीए के तहत आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया था। जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की डी-कंपनी के साथ जुड़े होने और ड्रग्स जब्ती मामले में गिरफ्तार किए गए दो लोगों को जमानत दे दी।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को व्यक्तिगत तौर पर आतंकवादी घोषित किया गया है। कोर्ट ने कहा कि, इस वजह से दाऊद के गिरोह डी-कंपनी से जुड़े होने के लिए ही किसी पर यूएपीए कानून के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

एटीएस ने दावा किया था कि फैज भिवंडीवाला, जिसके पास से 600 ग्राम गांजा जब्त किया गया था, और परवेज वैद, दाऊद इब्राहिम गिरोह के सदस्य थे।अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भले ही पाकिस्तान में छुपा बैठा है, लेकिन उसने भारत के कई राज्यों में ड्रग्स का पूरा जाल बिछा रहा है। मीरा भायंदर पुलिस ने बुधवार ड्रग्स की एक बड़ी खेप पकड़ते हुए डी कंपनी के इस ड्रग्स कारोबार का भंडाफोड़ किया

बता दें कि, अगस्त 2022 में महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते ने दाऊद इब्राहिम गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया था।दोनों पर आतंकवादी संगठन का सदस्य होने, आतंकवादी कृत्य करने और अपराध के लिए धन इकट्ठा करने के साथ-साथ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम प्रावधानों के तहत यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था।