• 24/09/2024

यौन शिक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा- भारत में इसकी शिक्षा जरुरी

यौन शिक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा- भारत में इसकी शिक्षा जरुरी
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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के चाइल्ड पॉर्नोग्राफी के फैसले को खारिज करते हुए सेक्स एजुकेशन को वेस्टर्न कॉन्सेप्ट मानना गलत बताया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है की भारत में इसकी शिक्षा जरूरी है इससे युवाओं में अनैतिकता नहीं बढ़ती।

कोर्ट ने कहा कि लोगों का यह मानना की सेक्स एजुकेशन भारतीय मूल्यों के खिलाफ है। और कई राज्यों में यौन शिक्षा को बैन कर दिया गया है। इसके विरोध की वजह से युवाओं को सटीक जानकारी नहीं मिलती है और वह इंटरनेट का सहारा लेने लगते हैं। इंटरनेट से युवाओं को भ्रामक जानकारी मिलती है। और वे इस कांसेप्ट को समझ नहीं पाते।

इसी मामले में कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए टिप्पणी की थी की चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और देखना आईटी एक्ट के तहत अपराध है। इस फैसले में संसद को पॉक्सो अधिनियम में संशोधन करने का सुझाव दिया गया है।कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस तरह के संशोधन को प्रभावी बनाने के लिए इस बीच एक अध्यादेश जारी करने के लिए भी कहा।

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