• 10/12/2024

IPS जीपी सिंह की बहाली का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने कैट के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका की खारिज

IPS जीपी सिंह की बहाली का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने कैट के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका की खारिज
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आईपीएस जीपी सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जीपी सिंह की बहाली के कैट को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जीपी सिंह की बहाली का रास्ता साफ हो गया है।

कैट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेष रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने सुनवाई की। जिसमें कोर्ट ने जीपी सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्ति को रद्द करने के कैट के फैसले बरकरार रखा है।

इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पिछले माह नवंबर में जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज राजद्रोह, ब्लैकमेलिंग और आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी राहत दी थी। कोर्ट ने जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज तीनों मामलों को रद्द कर दिया था।

क्या है पूरा मामला

आपको बता दें 1 जुलाई 2021 की अल सुबह एसीबी (ACB) और ईओडब्ल्यू (EOW) की टीम ने जीपी सिंह और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था। तकरीबन 64 घंटे तक चली कार्रवाई के बाद 10 करोड़ की चल अचल संपत्ति का भी खुलासा किया गया था। छापे के दौरान एसीबी (ACB) और ईओडब्ल्यू की टीम ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद होने का दावा किया था।

बरामद दस्तावेज के आधार पर रायपुर पुलिस ने IPS जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया था। इसके साथ ही उन पर भ्रष्टाचार से जुड़े हुए अपराध भी दर्ज किए गए थे। इन आरोपों के तहत जीपी सिंह को जेल भी जाना पड़ा था। बाद में उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी।

वहीं एक अन्य मामले में साल 2015 में दुर्ग निवासी कमल सेन और बिल्डर सिंघानिया के बीच व्यावसायिक लेन-देन को लेकर विवाद हुआ था। सिंघानिया ने कमल सेन के खिलाफ खिलाफ केस दर्ज करा दिया। आरोप है कि मामले का जल्दी चालान पेश करने और धाराएं कम करने के एवज में जीपी सिंह ने कमल सेन से 20 लाख रुपये वसूले। इसके साथ ही आईपीएस अफसर पर धमकाने का भी आरोप लगाया।

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