- 05/08/2025
मोबाइल लूटा… दो को उम्रकैद की सजा, 90 हजार का जुर्माना भी

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में तीन साल पहले हुई लूट की घटना में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेश शर्मा की कोर्ट ने सोमवार (4 अगस्त 2025) को यह फैसला सुनाया। दोनों आरोपियों पर 90 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने कहा कि मॉर्निंग वॉक के दौरान आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम सजा के बजाय अधिकतम सजा दी गई है।
क्या है मामला?
लोक अभियोजक राहुल गुप्ता के अनुसार, यह घटना 1 सितंबर 2022 की है। सुबह करीब 4:45 बजे देवेंद्र साहू मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। गोंदवारा के एकता नगर के पास एक्टिवा सवार दो बदमाशों ने उन पर हमला किया। एक आरोपी ने देवेंद्र का कॉलर पकड़ा, जबकि दूसरे ने चाकू से हमला किया। बचाव के दौरान देवेंद्र की हथेली कट गई। बदमाशों ने उनकी जेब से 13 हजार रुपये कीमत का मोबाइल लूटकर फरार हो गए।
देवेंद्र ने हिम्मत दिखाते हुए भागते बदमाशों की गाड़ी का नंबर नोट किया और गुढ़ियारी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद शेख शब्बीर (24) और आशीष मिर्झा उर्फ लियॉन उर्फ बबलू (25) को गिरफ्तार किया। दोनों रायपुर के निवासी हैं। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी।
कोर्ट का फैसला और टिप्पणी
कोर्ट ने दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। शेख शब्बीर पर 40 हजार और आशीष मिर्झा पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, “आज आम नागरिकों का जीवन असुरक्षित हो गया है। मॉर्निंग वॉक के लिए निकलने वाले हजारों लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। यह सिर्फ चोट का मामला नहीं, बल्कि सामाजिक चिंता का विषय है। धारदार हथियार से हमला और लूट की घटनाएं समाज में भय का माहौल बनाती हैं।”
कोर्ट ने इस घटना को सामाजिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना। न्यायाधीश ने कहा कि ऐसी घटनाएं आम लोगों में डर पैदा करती हैं, जिससे समाज में असुरक्षा की भावना बढ़ती है। इस आधार पर कोर्ट ने कठोर सजा सुनिश्चित की ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।