• 17/06/2025

छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 6 सदस्यों को 7 साल की सजा, दुकान में लूटपाट और मारपीट का मामला

छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 6 सदस्यों को 7 साल की सजा, दुकान में लूटपाट और मारपीट का मामला
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जांजगीर-चांपा जिले के बम्हनीडीह थाना क्षेत्र में एक दुकान में लूटपाट और उगाही के मामले में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के छह सदस्यों को सात साल की सजा सुनाई गई है। चार साल पहले, 27 अगस्त 2021 को आरोपियों ने व्यापारी आनंद अग्रवाल की दुकान में घुसकर एक लाख रुपये की मांग की थी। पैसे न देने पर झूठे मामले में फंसाने और बदनाम करने की धमकी देते हुए मारपीट की गई थी। न्यायालय ने सभी आरोपियों पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

घटना के दिन 15-20 लोग, जो लाठी और गुप्ती से लैस थे, दुकान में घुसे और खुद को छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना का नेता बताया। रुपये न मिलने पर उन्होंने आनंद अग्रवाल के साथ मारपीट की और कीटनाशक दवाइयां लूट ले गए। बीच-बचाव करने आए चार अन्य लोगों को भी पीटा गया। पीड़ित की शिकायत पर मामला कोर्ट में चला, जहां अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) ने सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक योगेश गोपाल ने पैरवी की।

दोषी करार दिए गए आरोपियों में भूपेन्द्र रात्रे (31), लक्की वर्मा (29), तरुण कुमार (23), कृपाण बघेल (26), भोला कश्यप (29) और रामपल कश्यप (24) शामिल हैं। इन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 452, 323, 386 और 397 के तहत सजा दी गई। इसके अलावा, भोला कश्यप को आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(1-ख) के तहत तीन साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास और जुर्माना भी भुगतना होगा।

 

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