• 29/09/2025

Rape: कांंस्टेबल ने कॉलेज छात्रा से किया दुष्कर्म, पुलिस ने नहीं दर्ज की FIR, डरकर छोड़ी पढ़ाई; फिर IG ने लिया बड़ा एक्शन

Rape: कांंस्टेबल ने कॉलेज छात्रा से किया दुष्कर्म, पुलिस ने नहीं दर्ज की FIR, डरकर छोड़ी पढ़ाई; फिर IG ने लिया बड़ा एक्शन
Spread the love

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एक आरक्षक के ऊपर कॉलेज छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। आरोप है कि उसने धमकी देकर मामले को दबाने की कोशिश की। परेशान होकर छात्रा ने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन स्थानीय पुलिस ने शिकायत के बावजूद FIR दर्ज नहीं की। आखिरकार, सरगुजा IG के निर्देश पर जशपुर के बगीचा थाने में शून्य पर FIR दर्ज कर केस बलरामपुर पुलिस को सौंप दिया गया है। यह घटना पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार और महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।

जानकारी के अनुसार, जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र की रहने वाली 21 वर्षीय BA फर्स्ट ईयर की छात्रा बलरामपुर में अपने रिश्तेदारों के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी। छात्रा के रिश्तेदार दंपति भी बलरामपुर पुलिस में पदस्थ हैं। इसी दौरान छात्रा का परिचय बलरामपुर पुलिस लाइन की वाहन शाखा में तैनात आरक्षक सत्येंद्र पाठक से हो गया।

22 फरवरी 2025 को रिश्तेदार दंपति ड्यूटी पर गए थे। दोपहर में सत्येंद्र पाठक ने घर में घुसकर छात्रा के साथ छेड़छाड़ की और दुष्कर्म कर डाला। जब रिश्तेदार लौटे, तो छात्रा ने उन्हें पूरी घटना बता दी। उन्होंने आरोपी को बुलाया, जहां पाठक ने ‘दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करने’ की कसम खाकर परिजनों को मना लिया। रिपोर्ट दर्ज न करने के लिए छात्रा के रिश्तेदारों को राजी कर लिया गया।

दूसरी बार क्वार्टर में बुलाकर अपराध, जान से मारने की धमकी

लेकिन कसम तोड़ी गई। करीब दो सप्ताह बाद, सत्येंद्र पाठक ने छात्रा को अकेली पाकर स्कूटी पर बैठाया और अपने क्वार्टर ले जाकर दोबारा दुष्कर्म किया। अपराध के बाद उसने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। डर के मारे छात्रा ने किसी को कुछ न बताया और पढ़ाई छोड़कर अपने घर चली गई। अप्रैल 2025 में परिजनों को सच्चाई बताई।

परिजनों ने बलरामपुर कोतवाली में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज करने में आनाकानी की। आरोपी के पुलिसकर्मी होने के कारण मामला दबा रहा।

IG के हस्तक्षेप पर शून्य FIR, जांच शुरू

परेशान छात्रा ने सरगुजा रेंज के IG से शिकायत की। IG ने तुरंत जशपुर के बगीचा थाने को निर्देश दिए। 22 सितंबर 2025 को बगीचा पुलिस ने शून्य FIR (शून्य संख्या पर अपराध) दर्ज की। मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 332(ख) (बलात्कार) एवं 64(2) (धोखे से संबंध बनाने के बाद धोखा देना) के तहत दर्ज हुआ है। केस डायरी बलरामपुर कोतवाली को भेज दी गई है, जहां फिलहाल जांच चल रही है।

IG दीपक झा ने कहा, “पीड़िता की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की गई। आरोपी आरक्षक के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। जांच पूरी होने पर गिरफ्तारी होगी।”

Related post

साप्रवि ने कर्मचारी चयन मंडल द्वारा भरे जाने वाले तृतीय श्रेणी पदों की शैक्षणिक योग्यता में किया संशोधन

साप्रवि ने कर्मचारी चयन मंडल द्वारा भरे जाने वाले…

Spread the loveरायपुर। सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारी चयन मंडल द्वारा भरे जाने वाले तृतीय श्रेणी पदों की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन…
विष्णु भैया के नेतृत्व में आत्मनिर्भर नारी, समृद्ध छत्तीसगढ़ : महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय

विष्णु भैया के नेतृत्व में आत्मनिर्भर नारी, समृद्ध छत्तीसगढ़…

Spread the love विशेष लेख – डॉ. दानेश्वरी संभाकर, उप संचालक रायपुर। किसी भी राज्य के विकास की वास्तविक पहचान वहां की…
युवाओं को ‘जॉब सीकर’ नहीं, ‘जॉब क्रिएटर’ बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा छत्तीसगढ़ : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

युवाओं को ‘जॉब सीकर’ नहीं, ‘जॉब क्रिएटर’ बनाने की…

Spread the love00 बलौदाबाजार में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जगी उम्मीद, जल्द लिया जाएगा निर्णय 00 नई दिल्ली में केंद्रीय…