• 02/07/2026

मुख्यमंत्री के निर्देश पर अवैध खनिज उत्खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, वाहन जब्त और लाखों रुपये का अर्थदंड

मुख्यमंत्री के निर्देश पर अवैध खनिज उत्खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, वाहन जब्त और लाखों रुपये का अर्थदंड
Spread the love

00 राजनांदगांव, बालोद, बलरामपुर और सरगुजा में ताबड़तोड़ अभियान, 
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर प्रदेश में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध खनिज विभाग द्वारा सख्त और सतत अभियान चलाया जा रहा है। शासन की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत विभिन्न जिलों में संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध रेत, पत्थर, मिट्टी एवं गिट्टी के उत्खनन और परिवहन में संलिप्त वाहनों को जब्त किया गया है तथा नियमानुसार अर्थदंड एवं वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शासन का उद्देश्य प्रदेश के खनिज संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना तथा अवैध उत्खनन में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना है।

इसी क्रम में राजनांदगांव जिले में वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान अब तक अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के 52 प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए 18 लाख 95 हजार 600 रुपये का अर्थदंड वसूला गया है। इनमें अवैध उत्खनन के 9, परिवहन के 41 तथा भंडारण के 2 प्रकरण शामिल हैं। वहीं डोंगरगढ़ तहसील के ग्राम आसरा में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान नदी में रेत उत्खनन प्रतिबंधित पाया गया तथा मौके पर कोई अवैध गतिविधि नहीं मिली। बालोद जिले के ग्राम कसही में अवैध पत्थर उत्खनन करते पाए जाने पर एक चेन माउंटेन (पीसी-130-7) मशीन को जब्त कर सील किया गया। संबंधित पक्ष वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत कार्रवाई प्रारंभ की गई है।
बलरामपुर जिले में खनिज विभाग ने राजपुर क्षेत्र के ग्राम नरसिंहपुर और बसंतपुर में कार्रवाई करते हुए अवैध रेत परिवहन में संलिप्त एक टिपर जब्त किया। वहीं बसंतपुर स्थित फ्लाई ऐश ब्रिक्स इकाई में अवैध रूप से भंडारित लगभग 90 घनमीटर रेत भी जब्त कर संचालक को नोटिस जारी किया गया। सरगुजा जिले में शिकायतों के आधार पर विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई करते हुए अवैध मिट्टी, मुरूम, रेत एवं गिट्टी के उत्खनन और परिवहन में प्रयुक्त जेसीबी, ट्रैक्टर और टिपर सहित छह वाहनों को जब्त किया गया। सभी मामलों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा संशोधित छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के तहत कार्रवाई की जा रही है। संशोधित नियमों के अनुसार अब शमन शुल्क न्यूनतम 25 हजार रुपये अथवा 2 हजार रुपये प्रति टन, जो अधिक होगा, के आधार पर वसूला जाएगा। इसके अतिरिक्त खनिज का बाजार मूल्य भी वसूला जाएगा। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार प्रदेश में अवैध खनिज गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए नियमित गश्त, आकस्मिक निरीक्षण और संयुक्त प्रवर्तन अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।

Related post

Aaj Ka Rashifal: आज इन 3 राशियों की खुलेगी किस्मत, धन से नौकरी तक मिलेगा बड़ा फायदा, कहीं आपकी राशि तो नहीं? जानिए…

Aaj Ka Rashifal: आज इन 3 राशियों की खुलेगी…

Spread the love1 October 2026 Rashifal: अक्टूबर महीने की शुरुआत सभी 12 राशियों के लिए कुछ नए अवसर और चुनौतियां लेकर…
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ से उप संचालक पशु चिकित्सा के पद पर हुई पदोन्नति, जाने किसे कहां मिली नई पदस्थापना,देखे आदेश…

पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ से उप संचालक पशु चिकित्सा…

Spread the loveरायपुर। पशुधन विकास विभाग ने 17 पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (राजपत्रित, द्वितीय श्रेणी) को उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें…
CG – मदिरा प्रेमियों के लिए जरूरी खबर, इस दिन बंद रहेंगी शराब की सभी दुकानें, कलेक्टर ने जारी किया आदेश……

CG – मदिरा प्रेमियों के लिए जरूरी खबर, इस…

Spread the loveकोरबा। शराब प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अगले महीने अक्टूबर में एक दिन शराब की…