• 01/09/2024

आज से बदल गया ट्रैफिक का ये नियम भी, अगर पालन नहीं किया तो चालान के साथ हो सकती है बड़ी कार्रवाई, जानें क्या है ये नियम

आज से बदल गया ट्रैफिक का ये नियम भी, अगर पालन नहीं किया तो चालान के साथ हो सकती है बड़ी कार्रवाई, जानें क्या है ये नियम

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अगर आपके पास दोपहिया वाहन है तो यह खबर आपके लिए ही है। अब आपको एक नहीं बल्कि दो हेलमेट रखने होंगे। बाइक या स्कूटी चलाते वक्त अब पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दो पहिया वाहन में पीछे बैठने वाले शख्स को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। अगर आप ने ऐसा नहीं किया तो आपके खिलाफ मोटर व्हीकल  एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। हालांकि देश के कई राज्यों में इस नियम का पालन नहीं किया जाता।

लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद आंध्र प्रदेश के विशाखापटनम में आज से मोटर व्हीकल एक्ट के इस नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है। जिससे अब टूव्हीलर गाड़ियों में पीछे बैठने वाले शख्स को हेलमेट पहनना पड़ेगा।

विशाखापट्टनम पुलिस के मुताबिक इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक्शन लेते हुए 1035 रुपये का चालान काटा जाएगा साथ ही नियम तोड़ने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है। यही नहीं पुलिस ने हेलमेट को लेकर भी चेतावनी दी है कि केवल आईएसआई मार्क वाले हेलमेट ही पहनना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आपको बता दें दिल्ली-मुंबई जैसे बड़े शहरों में टूव्हीलर व्हीकल में पीछे बैठने वाले शख्स को हेलमेट लगाना अनिवार्य है।