- 04/10/2024
नाजायज संतान भी अनुकंपा नियुक्ति की होगी हकदार, हाईकोर्ट ने इस फैसले पर लगाई मुहर

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अनुकंपा नियुक्ति के मामले में एक बड़ा फैसला जारी किया है। सरकारी कर्मचारी का नाजायज बेटा भी अनुकंपा के लिए हकदार माना जाएगा। दरअसल कोर्ट ने SECL में आम गार्ड के पद पर कार्यरत कर्मचारी के बेटे की याचिका पर अपना फैसला दिया है।
सुभाष ब्लॉक निवासी मुनीराम कुर्रे SECL में आम गार्ड के पद पर कार्यरत थे। 25 मार्च 2004 को उसकी मौत हो गई। थी। ग्रेच्युटी नामांकन फॉर्म में पहली पत्नी सुशीला कुर्रे का नाम दर्ज था। वही पेंशन नामांकन फार्म में दूसरी पत्नी विमला कुर्रे का नाम दर्ज था। इसके आधार पर विमला कुर्रे के बेटे ने याचिका लगाई थी। लेकिन SECL ने उसकी याचिका खारिज कर दी।
इसे चुनौती देते हुए बेटे विक्रांत कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिसमें हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति का हकदार माना है। साथ ही SECL प्रबंधन को अनुकंपा नियुक्ति देने 45 दिनों में प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिया।