• 24/09/2022

हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव GDA और सचिव Revenue को जारी किया नोटिस, अवमानना का ये है मामला

हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव GDA और सचिव Revenue को जारी किया नोटिस, अवमानना का ये है मामला

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बिलासपुर हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग और सचिव राजस्व विभाग को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने नोटिस में दोनों अधिकारियों को तत्काल जवाब पेश करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने डिप्टी कलेक्टर पद की सीनियरिटी के मामले में अवमानना याचिका पर दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। रिट याचिका डिप्टी कलेक्टर शंकरलाल सिन्हा ने हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और घनश्याम शर्मा के माध्यम से दायर की थी।

दरअसल साल 2016 में शंकरलाल सिन्हा के साथ कार्यरत तमाम तहसीलदारों का प्रमोशन डिप्टी कलेक्टर के पद पर किया गया था। लेकिन शंकरलाल सिन्हां के खिलाफ विभागीय जांच लंबित होने की वजह से डिप्टी कलेक्टर के पद पर प्रमोशन से उन्हें वंचित कर दिया गया था। अगस्त 2018 में विभागीय जांच में शंकरलाल सिन्हा दोषमुक्त पाए गए। उन्होंने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर साल 2016 से अपने साथियों के समान ही डिप्टी कलेक्टर के पद पर सीनियरिटी की मांग की गई।

उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार करते हुए मुख्य चिव, सामान्य प्रशासविभाग एवं सचिराजस्व विभाग को 4 माह के भीतर मामले का नियमानुसार निराकरण किए जाने का निर्देश दिया गया था। लेकिन 4 माह बीत जाने के बाद भी मामले का निराकरण नहीं किए जाने से शंकरलाल सिन्हा ने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और घनश्याम शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका प्रस्तुत किया। 

हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपनी गंभीर नाराजगी जारी की। न्यायालय ने मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभागकुलभूषण टोप्पो वं सचिव राजस्व विभागनीलम नादेव एक्का को वमानना नोटिजारी कर तत्काल जवाप्रस्तुत करने का निर्देदिया है। हाईकोर्ट में अब अवमानना के इस मामले की सुनवाई दशहरा छुट्टी के बाद होगी।

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