- 01/08/2024
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, SC/ST के अंदर राज्य बना सकते हैं सब कटैगरी
सुप्रीम कोर्ट ने कोटे के भीतर कोटा मामले में गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 6ः1 के बहुमत से फैसला देते हुए कहा कि एससी/एसटी कैटेगरी के भीतर राज्य सब कटैगरी बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एससी/एसटी आरक्षण के तहत जातियों को अलग से हिस्सा दिया जा सकता है। इससे मूल जरूरतमंद कटैगरी को आरक्षण का फायदा मिलेगा।
कोर्ट ने कहा कि जिस जाति को आरक्षण में अलग से हिस्सा दिया जा रहा है उसके पिछड़े होने का सबूत होना चाहिए। शिक्षा और नौकरी में उसके कम प्रतिनिधित्व को आधार बनाया जा सकता है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि सिर्फ किसी जाति की संख्या ज्यादा होने को ही आधार बनाना गलत होगा।
क्या था मामला
पंजाब में राज्य सरकार ने वाल्मीकि और मजहबी सिख जातियों को अनुसूचित जाति में आरक्षण का आधा हिस्सा दिया था। इस कानून को साल 2010 में हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। इसी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एससी/एसटी कैटेगरी में भी कई ऐसी जातियां हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पिछड़ी हुई हैं। इन जातियों के सशक्तिकरण की सख्त जरूरत है।