• 15/05/2024

News Click के एडिटर की गिरफ्तारी अवैध, सुप्रीम कोर्ट ने दिया रिहाई का आदेश, पुलिस की जल्दबाजी पर उठाए सवाल

News Click के एडिटर की गिरफ्तारी अवैध, सुप्रीम कोर्ट ने दिया रिहाई का आदेश, पुलिस की जल्दबाजी पर उठाए सवाल
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न्यूज क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पुरकायस्थ की दिल्ली पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी को अवैध बताया है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के तौर-तरीकों पर गंभीर टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा कि दिल्‍ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्‍थ की गिरफ्तारी के बाद उनके वकील को सूचित किए ब‍िना मजिस्‍ट्रेट के सामने पेश करने में जल्‍दबाजी क्‍यों की? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के वक्त पुरकायस्थ को पुलिस ने गिरफ्तारी का आधार नहीं दिया था। इसलिए प्रबीर पुरकायस्थ जमानत के हकदार हैं।

पिछले साल 3 अक्टूबर 2023 को दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक के दफ्तर पर छापा मारा था। चीनी फंडिंग से भारत विरोधी गतिविधियों के आरोप में दिल्ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ को UAPA के तहत गिरफ्तार किया था। पुरकायस्थ ने दिल्ली पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी और रिमांड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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