• 17/11/2025

CG : सतनामी समाज पर अभद्र टिप्पणी मामले में कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज को राहत, कोर्ट ने दी सशर्त जमानत

CG : सतनामी समाज पर अभद्र टिप्पणी मामले में कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज को राहत, कोर्ट ने दी सशर्त जमानत
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बिलासपुर। कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज को सतनामी समाज पर कथित अभद्र टिप्पणी के मामले में SC-ST कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। अदालत ने उन्हें ₹25,000 का व्यक्तिगत बांड और ₹25,000 का जमानत बांड भरने के साथ-साथ किसी भी साक्षी को प्रभावित न करने और भविष्य में प्रवचन में समाज की भावनाओं का ध्यान रखने की शर्तें दी हैं।

बिलासपुर में तखतपुर में हुए प्रवचन के दौरान कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज के खिलाफ सतनामी समाज को लेकर कथित अभद्र टिप्पणी करने के मामले में उन्हें SC-ST कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष शर्तों के साथ जमानत मंजूर की है।

अधिवक्ता के रवि पाण्डेय ने बताया की चैतन्य महराज के खिलाफ थाना तखतपुर में आईपीसी की धाराओं 353, 2 और 196 बीएनएस के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। जमानत की शर्तों में ₹25,000 का अनुबंध और ₹25,000 का जमानत बांड भरना, किसी भी साक्षी को प्रभावित न करना, और भविष्य के प्रवचन में किसी समाज की भावनाओं को ठेस न पहुँचाने का निर्देश शामिल है। इसके अलावा, हर पेशी में उनकी उपस्थिति अनिवार्य रहेगी।

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