• 06/01/2023

CG हाईकोर्ट में पुराने आरक्षण के आधार पर 114 पदों पर होगी भर्ती, रजिस्ट्रार ने जारी किया शुद्धिपत्र

CG हाईकोर्ट में पुराने आरक्षण के आधार पर 114 पदों पर होगी भर्ती, रजिस्ट्रार ने जारी किया शुद्धिपत्र

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छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर लगातार पेंच फंसा हुआ है, जिसकी वजह से उहापोह की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ नए आरक्षण बिल पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होने से यह राजभवन में ही अटका हुआ है। वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य में आरक्षण की स्थिति शून्य होने का दावा किया जा रहा है। इन सब के बीच छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 50 प्रतिशत आरक्षण के साथ 114 पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने हस्ताक्षर के साथ शुद्धि पत्र जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा 19 सितंबर 2022 को 58 प्रतिशत आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया है। जिसके परिपालन में साल 2012 में हुए संशोधन के पहले लागू आरक्षण (50 प्रतिशत) के आधार पर हाईकोर्ट में 114 पदों पर भर्तियां निकाली गई है।

यानि की हाईकोर्ट की इस भर्ती में 16: 20: 14 के रोस्टर के तहत भर्ती की जाएगी। इस फार्मूले के तहत हाईकोर्ट में 114 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें एससी के लिए 16 प्रतिशत, एसटी के लिए 20 प्रतिशत और ओबीसी के लिए 14 प्रतिशत पद आरक्षित हैं।