- 31/08/2025
रेप के आरोपी डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके की जमानत याचिका खारिज, केस दर्ज होने के बाद से है फरार

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के डौंडी थाने में दर्ज रेप और आर्थिक शोषण के मामले में बीजापुर के डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके को जिला न्यायालय से झटका लगा है। जिला न्यायाधीश ताजुद्दीन आसिफ ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। सीएएफ की महिला आरक्षक ने रेप के साथ ही डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ आर्थिक शोषण का भी आरोप लगाया था। अपराध दर्ज होने के बाद से आरोपी डिप्टी कलेक्टर फरार है।
शादी का झांसा देकर शोषण का आरोप
मामला डौंडी थाने में दर्ज शिकायत से जुड़ा है, जिसमें पीड़िता ने डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, तीन बार जबरन गर्भपात कराने, और आर्थिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत केस दर्ज किया गया है।
अदालत में पीड़िता ने सुनाई आपबीती
सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के वकील ने दलील दी कि पीड़िता ने उइके को ब्लैकमेल करने के लिए झूठा केस दर्ज कराया है। हालांकि, पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने खुद पेश होकर अपनी पीड़ा और अन्याय को विस्तार से बयां किया। उनके द्वारा पेश किए गए तथ्यों और सबूतों, विशेष रूप से बैंक स्टेटमेंट, को देखते हुए न्यायाधीश ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
पुलिस की तलाश तेज
डौंडी थाने की टीआई उमा ठाकुर ने बताया कि आरोपी दिलीप उइके फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम कई जगहों पर छानबीन कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
यह मामला न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि प्रशासनिक हलकों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि आरोपी एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी है। पुलिस और प्रशासन इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।